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आज फिर होगी सद्दाम की सुनवाई | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
इराक़ के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन पर चल रहे मुक़दमे की रविवार को फिर सुनवाई होगी. मुक़दमे के प्रभारी न्यायाधीश के इस्तीफ़े के बाद ये पहली सुनवाई होगी. अभी तक मुक़दमे के दौरान कई तरह की बाधाएँ आती रही हैं जिसके कारण अक्तूबर में मुक़दमा शुरू होने के बाद से अभी तक केवल सात दिन सुनवाई हो सकी है. इस दौरान मुक़दमे से जुड़े न्यायाधीशों की योग्यता पर सवाल उठाए गए हैं और मुक़दमे में राजनीतिक दखलंदाज़ी के भी आरोप लगे हैं. सद्दाम हुसैन और सात अन्य अभियुक्तों पर 1982 में एक गाँव में नरसंहार करवाने का आरोप है जिसमें दुजैल गाँव में 148 लोगों को मार डाला गया था. मुक़दमे में दोषी साबित होने पर उनको मौत की सज़ा दी जा सकती है. बिखरा मुक़दमा
बग़दाद स्थित बीबीसी संवाददाता निकोलस विचेल का कहना है कि अभी इस तरह की धारणा बनती जा रही है कि मुक़दमा बिल्कुल बिखर सा गया है. सद्दाम मुक़दमे के एक प्रमुख न्यायाधीश रिज़गार अमीन ने पिछले महीने इस्तीफ़ा दिया था. उन्होंने ये फ़ैसला सरकारी अधिकारियों के इस आरोप के बाद लिया कि वे सुनवाई के दौरान अभियुक्तों को लेकर बहुत नरम रहते हैं. वहीं उनसे नीचे के एक न्यायाधीश को इस आरोप के कारण हटाया गया कि वे सद्दाम हुसैन की बाथ पार्टी से जुड़े रहे हैं. अब मुक़दमे की सुनवाई कराने के लिए रउफ़ अब्दुल रहमान नामक जिस न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है उनकी अपने सहयोगियों के साथ सुनवाई के तौर-तरीक़े को लेकर मतभेद बताए जा रहे हैं. इससे पहले सभी अभियुक्त 22 दिसंबर को अदालत में पेश किए गए थे. अभी तक की सुनवाई के दौरान गवाहों ने अदालत को बताया कि कैसे सद्दाम हुसैन की हत्या के एक विफल प्रयास के बाद गाँववालों को पीटा गया और उन्हें यंत्रणा दी गई. | इससे जुड़ी ख़बरें सद्दाम के मुक़दमे की सुनवाई टली23 जनवरी, 2006 | पहला पन्ना 'सद्दाम मुक़दमे के प्रभारी जज पद छोड़ें'19 जनवरी, 2006 | पहला पन्ना 'मुक़दमे का जज बदलना मुश्किल नहीं'15 जनवरी, 2006 | पहला पन्ना सद्दाम मुक़दमे के जज का इस्तीफ़ा14 जनवरी, 2006 | पहला पन्ना 'सद्दाम की पिटाई के कोई सबूत नहीं'22 दिसंबर, 2005 | पहला पन्ना अमरीका ने सद्दाम के आरोपों को ख़ारिज किया22 दिसंबर, 2005 | पहला पन्ना अमरीकी हिरासत में प्रताड़ित किया गया:सद्दाम21 दिसंबर, 2005 | पहला पन्ना | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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