रूस: विदेशी एनजीओ पर पाबंदी मुमकिन

व्लादिमीर पुतिन

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रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उस विवादास्पद विधेयक पर दस्तख़त कर दिए हैं जिसके बाद देश के भीतर संचालित विदेशी संगठनों पर पाबंदी लगाई जा सकेगी.

इस क़ानून के तहत ''अवांछित'' विदेशी एनजीओ या कंपनियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा को ख़तरा होने के आधार पर पाबंदी लगाई जा सकती है.

विदेशी एनजीओ के लिए काम कर रहे लोगों पर जुर्माना लगाया जा सकता है या उन्हें छह साल की कैद हो सकती है.

आलोचकों ने इसे पुतिन के विरोधियों का मुंह बंद करने का एक और तरीक़ा बताया है.

लेकिन समर्थकों का कहना है कि बाहरी दख़लंदाज़ी रोकने के लिए और यूक्रेन में रूसी भूमिका पर जारी विवाद की वजह से इस तरह के क़दम उठाना ज़रूरी हो गया है.

एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसका विरोध किया है.

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