इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री को छह साल की सज़ा

एहुद ओल्मर्ट

इमेज स्रोत, Reuters

इसराइल की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री एहुद ओल्मर्ट को रिश्वतख़ोरी के मामले में छह साल जेल की सज़ा सुनाई गई है और दस लाख शेकल (1,73,11609 रुपए) का जुर्माना लगाया है.

ओल्मर्ट के प्रवक्ता ने कहा कि वह इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे.

साथ ही उन्होंने कहा वह अंतिम फ़ैसला आने तक ज़मानत के लिए अनुरोध करेंगे.

ओल्मर्ट जेल जाने वाले देश के पहले पूर्व शासनाध्यक्ष होंगे.

दोषी

68 साल के ओल्मर्ट को गत मार्च मे रियल एस्टेट के एक क़रार में रिश्वत लेने का दोषी पाया गया था. यह मामला उस समय का है जब ओल्मर्ट यरुशलम के मेयर थे.

तेल अवीव की एक अदालत ने ओल्मर्ट को रिश्वतखोरी के दो मामलों में दोषी पाया था और कहा था कि उन्होंने दो अलग-अलग मामलों में पाँच लाख और 60 हज़ार शेकल घूस ली थी.

ओल्मर्ट 2006 से 2009 तक इसराइल के प्रधानमंत्री थे लेकिन भ्रष्टाचार के कई आरोपों के कारण उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा था.

हालांकि उनके ख़िलाफ़ अधिकांश आरोपों में दोष साबित नहीं हुआ लेकिन उन्हें भरोसा तोड़ने का दोषी पाया गया था और एक साल जेल की सज़ा दी गई थी जो अभी लागू नहीं हुई है.

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