किस अपराध में कोर्ट ने सुनाई 13,275 साल क़ैद की सज़ा?

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थाईलैंड की एक अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में एक व्यक्ति को 13,275 साल की क़ैद की सज़ा दी है.
34 साल के पुडित कितिथार्दिकलोक ने पोंज़ी स्कीम चलाने की बात को स्वीकार कर लिया है. इस पोंज़ी स्कीम में उसने भारी आर्थिक मुनाफ़ा देने का वादा किया था.
झूठे वादों के दम पर वह 40 हज़ार लोगों को स्कीम में पैसा लगाने के लिए समझाने में कामयाब रहा था. इस तरह से उसने अपनी कंपनी के लिए 16 करोड़ डॉलर की रक़म जुटा ली थी.
अदालत ने उसे अवैध तरीक़े के क़र्ज़ देने में लिप्त और हज़ारों लोगों के साथ धोखाधड़ी के मामलों में भी दोषी पाया है.
शुक्र है कि उसने अपना गुनाह क़बूल लिया और इससे उसकी सज़ा आधी हो गई. हालांकि थाईलैंड के क़ानून के मुताबिक वो 20 साल से ज़्यादा जेल में नहीं रहेगा.
जिन दो मामलों में कोर्ट ने दोषी ठहराया है उसमें 10-10 साल की सज़ा के प्रावधान हैं.
अभियोजकों का कहना है कि पुडित निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए सेमिनार का आयोजन करता था. वो दावा करता था कि उसका व्यापार प्रॉपर्टी, ब्यूटी, पुरानी कारों की ख़रीद-फ़रोख़्त और अन्य चीज़ों से जुड़ा हुआ है.
बैंकॉक पोस्ट के अनुसार निवेशकों को भारी आमदनी के साथ और फ़ायदों में हिस्सेदार बनाने का वादा किया गया था.
अगस्त में गिरफ़्तार किए जाने के बाद से पुडित को पुलिस ने रिमांड पर रखा था. कोर्ट ने उसे ज़मानत देने से इनकार कर दिया था.
कोर्ट को उसकी दो कंपनियों के बारे में पता चला है. पुडित और उसकी कंपनियों को क़रीब 1.7 करोड़ डॉलर का भुगतान करने के लिए कहा है ताकि पहचान किए गए 2,653 पीड़ितों का पैसा लौटाया जा सके.
ये पैसे 7.5 फ़ीसदी की ब्याज दर के साथ लौटाने के लिए कहा गया है.
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