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भारत के कथित जासूस कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में मौत की सज़ा
पाकिस्तान में भारत के कथित जासूस कुलभूषण सुधीर जाधव को मौत की सज़ा सुनाई गई है.
पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण जाधव भारतीय ख़ुफ़िया एजेंसी रॉ के एजेंट हैं.
कुलभूषण जाधव को तीन मार्च, 2016 को बलूचिस्तान में गिरफ़्तार किया गया था. पाकिस्तान में उन पर जासूसी करने का आरोप लगा था.
इसके बाद उनपर पाकिस्तानी सेना एक्ट के तहत फ़ील्ड जेनरल कोर्ट मार्शल किया गया. इसमें कुलभूषण पर लगे आरोपों को सही पाया गया है.
पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जेनरल क़मर जावेद बाजवा ने कुलभूषण को मौत की सज़ा दिए जाने की पुष्टि की है. ये भी बताया गया है कि कुलभूषण जाधव को अपने बचाव के लिए क़ानूनी सहायता उपलब्ध कराई गई थी.
हालांकि भारत ने तब पाकिस्तान के आरोपों को ठुकरा दिया था. तब भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया था, "हमारी जांच से पता चला है कि भारतीय नागरिक को प्रताड़ित किया जा रहा है जो ईरान से क़ानूनी तरीके से अपना कारोबार चला रहा था. हम उसके अपहरण की संभावना से इनकार नहीं कर सकते."
मंत्रालय के मुताबिक़ ये आरोप पूरी बेबुनियाद है कि ये व्यक्ति भारत सरकार के कहने पर विध्वंसकारी गतिविधियों में शामिल था.
पाकिस्तान ने अपने आरोप के सबूत में सेना और सरकार की एक साझा प्रेस कांफ्रेस में कुलभूषण जाधव नाम के इस कथित एजेंट का एक वीडियो दिखाया था.
वीडियो में इस शख़्स ने ख़ुद को भारतीय नौसेना का मौजूदा अधिकारी और भारतीय खुफ़िया एजेंसी रॉ का सदस्य बताया था.
लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था, "गिरफ़्तार व्यक्ति के बयानों से साफ़ संकेत मिलता है कि उससे ये बयान दिलवाए गए हैं और हम उसकी सलामती को लेकर चिंतित हैं."
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