एलजी से जंग में केजरीवाल को बड़ा झटका

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दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर (एलजी) नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच चल रही अधिकारों की जंग में उपराज्यपाल जंग का पलड़ा भारी हो गया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि एलजी ही दिल्ली के प्रशासनिक अध्यक्ष है.

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समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कोर्ट ने कहा है कि एलजी के लिए दिल्ली के मंत्रिमंडल की हर सलाह मानना अनिवार्य नहीं है.
हाई कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार का मई 2015 का नोटिफिकेशन जिसके तहत एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) को केंद्रीय कर्मचारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से रोका गया था, कानूनी तौर पर वैध नहीं है.
आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वह इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करेंगी.
लंबे समय से आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार और लेफ़्टिनेंट गवर्नर के बीच कई मुद्दों पर खींचतान चलती रही हैं. हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं.

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सीएनजी फिटनेस घोटाले, डिस्कॉम में निदेशकों की नियुक्ति, एसीबी मुकेश मीणा की नियुक्ति के अलावा कई याचिकाएं अदालत में हैं.
24 मई को मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी व न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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