विजय माल्या के खिलाफ़ ग़ैर ज़मानती वारंट

इमेज स्रोत, Reuters
मुंबई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को भारतीय कारोबारी और किंगफ़िशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या के खिलाफ़ ग़ैर-ज़मानती वारंट जारी किया है.
प्रिवेन्शन ऑफ़ मनी लॉन्डरिंग एक्ट (पीएमएलए) अदालत ने ये वारंट जारी किया.
अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के दावे के खिलाफ़ किंगफ़िशर एयरलाइंस की याचिका को भी ख़ारिज कर दिया है.
प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में कहा था कि विजय माल्या ने आईडीबीआई बैंक से लिए लोन में से 430 करोड़ रुपए से विदेश में संपत्ति खरीदी थ.
ईडी ने इसे नियमों का उल्लंघन बताया था.
किंगफ़िशर एयरलाइन्स ने मुंबई की विशेष अदालत में याचिका दायर कर प्रवर्तन निदेशालय के आरोप को ग़लत ठहराया है.

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अनुशंसा के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने विजय माल्या का पासपोर्ट निलंबित कर दिया था.
आईडीबीआई बैंक के करीब 900 करोड़ कर्ज के मामले में जांच में सहयोग देने के लिए ईडी, माल्या को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कह रही थी लेकिन विजय माल्या तीन तीन समन जारी होने के बाद भी हाज़िर नहीं हुए हैं.
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