शाम के बाद मंदिरों में पटाखे नहीं: हाईकोर्ट

पुत्तिंगल देवी मंदिर

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केरल उच्च न्यायालय का कहना है कि कोल्लम में पुत्तिंगल देवी मंदिर में आग लगने की घटना की जांच सीबीआई से करवाई जानी चाहिए.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार हाईकोर्ट ने राज्य में सूर्यास्त से सूर्योदय तक पूजा के सभी स्थलों पर "आवाज़ करने वाली सभी आतिशबाज़ी" पर रोक लगा दी है.

कोर्ट का मानना है कि मामले की जांच सीबीआई से करवाई जानी चाहिए.

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राज्य सरकार ने कोर्ट काे बताया कि मंदिर में हुई दुर्घटना में क़ानून का <link type="page"><caption> उल्लंघन हुआ</caption><url href="http://www.bbc.com/hindi/india/2016/04/160411_kerala_puttingal_temple_update_hk" platform="highweb"/></link> है. मंदिर परिसर में आतिशबाज़ी की <link type="page"><caption> इजाज़त नहीं</caption><url href="https://audioboom.com/boos/4411875-?t=0" platform="highweb"/></link> थी.

समाचार एजेंसी एएनआआई के अनुसार कोर्ट ने सरकार से पूछा, "इज़ाजत के बिना आतिशबाज़ी कैसे हुई?"

कोर्ट ने पूछा, "पुलिस ने आतिशबाज़ी क्यों होने दी? इस पर रोक क्यो नहीं लगाई गई?"

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रविवार को हुए <link type="page"><caption> इस हादसे</caption><url href="http://www.bbc.com/hindi/india/2016/04/160410_keral_tample_fireworks_incident_pu" platform="highweb"/></link> में अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और क़रीब 400 लोग घायल हैं.

पुत्तिंगल देवी मंदिर की प्रबंधन कमिटी के 7 सदस्यों समेत 13 लोगों ने घटना के बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है.

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