सरेंडर करें उमर ख़ालिद: हाईकोर्ट

इमेज स्रोत, EPA
दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू छात्र उमर ख़ाालिद और अनिर्बाण भट्टाचार्य को आत्मसमर्पण करने को कहा है.
छात्रों ने सुरक्षा की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी. लेकिन कोर्ट ने गिरफ़्तारी पर रोक नहीं लगाई.
कोर्ट ने दोनों छात्रों से ये भी कहा कि वो अपने मन की जगह और समय के मुताबिक आत्मसमर्पण कर सकते हैं.

इमेज स्रोत, ASAD ASHRAF
हालांकि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट की इस पेशकश का विरोध किया है. दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को उमर ख़ालिद और कन्हैया के मामले पर आगे सुनवाई होगी.
इन सभी छात्रों पर आरोप हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस में देशविरोधी नारे लगाए गए जिसके बाद उनके ख़िलाफ़ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था.
नौ फरवरी को जेनएयू कैंपस में अफज़ल गुरु पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था. जिसके बाद 12 फरवरी को छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ़्तार कर लिया गया था.
(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए <link type="page"><caption> यहां क्लिक</caption><url href="https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.bbc.hindi" platform="highweb"/></link> करें. आप हमें <link type="page"><caption> फ़ेसबुक</caption><url href="https://www.facebook.com/bbchindi" platform="highweb"/></link> और <link type="page"><caption> ट्विटर</caption><url href="https://twitter.com/BBCHindi" platform="highweb"/></link> पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)








