सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया यूपी में लोकायुक्त

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पूर्व हाईकोर्ट जज जस्टिस वीरेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त कर दिया है.

राज्य सरकार इससे पहले कोर्ट के निर्देशों का पालन करने में नाकाम रही थी.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ बैंच ने इस बाबत नामित लोगों की सूची की जांच की और फिर नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए.

बैंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, "सर्वोच्च अदालत के संवैधानिक आदेशों का पालन कराने में कार्यपालिका की नाकामी ताज्जुब में डालने वाली और बेहद दुखद है. "

उन्होंने कहा, "इसलिए हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार का इस्तेमाल करते हुए समुचित आदेश जारी कर रहे हैं."

सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर तक राज्य की समाजवादी पार्टी सरकार से आदेश के पालन के बारे में रिपोर्ट मांगी है.

इससे पहले बैंच ने राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल के जवाब पर कड़ा एतराज़ जताया जिसमें उन्होंने बताया था कि राज्य सरकार ने पांच नामों की सूची बनाई है लेकिन किसी व्यक्ति पर सहमति नहीं बन पाई है.

बैंच ने इसके बाद सिब्बल को दोपहल साढ़े 12 बजे तक नामों की सूची देने को कहा.

क़ानूनन मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की एक उच्चस्तरीय समिति लोकायुक्त का चयन करती है.

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