राहुल की नागरिकता की सीबीआई जांच नहीं

इमेज स्रोत, PTI
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की कथित ब्रितानी नागरिकता के मामले में सीबीआई की जांच की मांग वाली याचिका ख़ारिज कर दी है.
हाल ही में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने लंदन में दायर एक निजी कंपनी के रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़ में खुद को ब्रितानी नागरिक बताया था.
कांग्रेस ने इस मुद्दे पर कुछ अन्य दस्तावेज़ पेश करते हुए इसे टाइपिंग की गलती बताया था. राहुल गांधी ने ख़ुद एक जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार को चुनौती दी थी कि वह इस मामले में जांच क्यों नहीं कराती है?
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तु और न्यायाधीश अमितव रॉय की बेंच ने याचिका के साथ लगाए गए दस्तावेज़ की वैधता और दस्तावेज़ हासिल करने के तरीके पर सवाल उठाए.
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने याचिका की गंभीरता पर सवाल उठाते हुए कहा, " क्या हम घूम-घूम कर दस्तावेज़ों की वैधता की जांच करते रहें?"
इससे पहले याचिका की तुरंत सुनवाई के लिए वकील एमएल शर्मा की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया था.
<bold>(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए<link type="page"><caption> यहां क्लिक करें</caption><url href="https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.bbc.hindi" platform="highweb"/></link>. आप हमें <link type="page"><caption> फ़ेसबुक</caption><url href="https://www.facebook.com/bbchindi" platform="highweb"/></link> और <link type="page"><caption> ट्विटर </caption><url href="https://twitter.com/BBCHindi" platform="highweb"/></link>पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)</bold>








