जम्मू कश्मीर में बीफ़ पर फ़िलहाल बैन नहीं

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सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के उस फ़ैसले पर दो महीनों के लिए रोक लगा दी है जिसके तहत राज्य में गोमांस की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया था.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार देश की सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा है कि वो गोमांस की ब्रिकी और इस पर प्रतिबंध से जुड़े विवाद को सुझलाने के लिए तीन जजों की एक बेंच बनाएं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बारे में दो बेंचों के विरोधाभासी आदेशों से असमंजस की स्थिति हो पैदा रही है.

हाई कोर्ट की जम्मू बेंच ने जहां पुलिस से गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध को लागू करने का आदेश दिया, वहीं श्रीनगर बेंच ने गोमांस को प्रतिबंधित करने वाले प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी थी.

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