ईद के लिए बीफ़ बैन हटाने की याचिका रद्द

इमेज स्रोत, EPA
- Author, अश्विन अघोर
- पदनाम, मुंबई से, बीबीसी हिंदी डॉट कॉम के लिए
बांबे हाई कोर्ट ने बकरीद के दौरान बैलों और बछड़ों की क़ुर्बानी की अनुमति मांगने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया है.
महाराष्ट्र में कुछ महीने पहले बीफ़ पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था.
इस याचिका में अदालत से बकरीद के दौरान 23-28 सितंबर तक गौवंशीय पशुओं की क़ुर्बानी की अनुमति मांगी थी.
याचिका में गोवंश हत्या बंदी कानून की धारा 5(d) को चुनौती दी थी जिसके तहत गोमांस रखने तथा बेचने पर पाँच साल की क़ैद और दस हज़ार रुपए जुर्माने का प्रावधान है.
याचिकाकर्ता का तर्क़ था कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 25, 26 तथा 29 का उल्लंघन है जो हर नागरिक को अपने धार्मिक कार्य करने तथा उनका प्रचार करने, नैतिकता तथा स्वास्थ्य बनाए रखते हुए धार्मिक रिवाज़ निभाने और अल्पसंख्यांक समुदाय के हितों की रक्षा से संबधित है.
याचिकाकर्ता अधिवक्ता हरीश जगतियानी ने बताया, “बकरी ईद के दौरान मुसलमान समाज के ग़रीब लोग गोवंश की क़ुर्बानी करते है. हमने अदालत से गुजारिश की थी के उन्हें ईद के दौरान ऐसा करने की अनुमती दी जाए. लेकिन अदालत ने हमारी याचिका ख़ारिज कर इस बारे में महाराष्ट्र सरकार से अनुमती लेने के आदेश दिए हैं.”
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