ग्रीनपीस: बैंक खाते सील, पंजीकरण निलंबित

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- Author, नितिन श्रीवास्तव
- पदनाम, बीबीसी संवाददाता
भारतीय गृह मंत्रालय ने गुरूवार को अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संस्था ग्रीनपीस के भारत में पंजीकरण को 180 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है.
गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी इस आदेश में ग्रीनपीस पर एफसीआरए एक्ट, 2010 के तहत विदेश से आने वाली आर्थिक मदद के 'सही आंकड़े छुपाने' और 'विकास के ख़िलाफ़' अभियान चलाने का दोषी पाया.
हालांकि ग्रीनपीस इंडिया के एक प्रवक्ता ने बीबीसी हिंदी को बताया, "हमें अभी कोई आदेश या जानकारी सरकार की तरफ से नहीं मिली है."
कुछ देर बाद जारी किए गए एक बयान में ग्रीनपीस के समित ऐच ने कहा, "जब कोर्ट हमारे पक्ष में पहले फैसला दे चुकी है तब ये आदेश चौंकाने वाला है. हम झुकेंगे नहीं और हमें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है."
बैंक खाते

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बहरहाल भारत सरकार ने ग्रीनपीस के सात बैंक खातों को भी तत्काल प्रभाव से फ्रीज़ कर दिया है.
साथ ही इस गैर-सरकारी संस्था को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसमे पूछा गया है कि 'आपका पंजीकरण रद्द क्यों न कर दिया जाए.'
पिछले वर्ष जून महीने में भारत सरकार ने ग्रीनपीस समेत कुछ अन्य गैर सरकारी संस्थाओं के विदेशी कोष पर रोक लगा दी थी.
मंज़ूरी
सरकार ने एक ख़ुफ़िया रिपोर्ट के बाद आदेश जारी किया था कि विदेशी धन पाने से पहले संस्थाओं को गृह मंत्रालय से मंज़ूरी लेनी होगी.

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ख़ुफ़िया रिपोर्ट में आशंका जताई गई थी कि ये संस्थाएं विदेशी धन पाने के मामले में भारतीय क़ानूनों का उल्लंघन कर रहीं हैं और ऐसा माहौल बना रहीं हैं जिससे विकास की कई परियोजनाएं बाधित हो रहीं हैं.
मामला अदालत में गया और जनवरी 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ग्रीनपीस के विदेशी कोष के इस्तेमाल पर लगी पाबंदी को हटा दिया था.
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