ग्रीनपीस: प्रिया पिल्लई को हाई कोर्ट से राहत

ग्रीसपीस कार्यकर्ता

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दिल्ली हाई कोर्ट ने ग्रीनपीस की कार्यकर्ता प्रिया पिल्लई के ख़िलाफ़ जारी रेडकॉर्नर अलर्ट नोटिस ख़ारिज कर दिया है.

इसके साथ ही प्रिया पिल्लई के विदेश जाने पर मोदी सरकार की ओर से लगाया गया प्रतिबंध ख़त्म हो गया है.

न्यायमूर्ति राजीव शकधर की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि वो उन टिप्पणियों को हटा दे जो प्रिया पिल्लई को लंदन की फ्लाइट से जबरन उतारते वक़्त की गई थीं.

क्या है मामला

आदिवासी

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पिल्लई की वकील इंदिरा जयसिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी .इसमें कहा गया था कि 11 जनवरी को प्रिया पिल्लई को विमान से तब उतार दिया गया था जब वो ब्रिटिश सांसदों से मिलने के सिलसिले में लंदन जा रही थीं.

लंदन में उन्हें सांसदों को ब्रिटिश कंपनी द्वारा खनन के दौरान आदिवासियों के अधिकारों के कथित हनन के बारे में अवगत कराना था.

गुरुवार को अदालत के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए प्रिया ने फ़ैसले पर ख़ुशी ज़ाहिर करते हुए कहा, "अब मेरा भरोसा देश की न्यायप्रणाली पर और भी बढ़ गया है. यह हमारी बड़ी जीत है क्योंकि अदालत ने साफ़ तौर पर कहा है कि लोकतंत्र में लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है."

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