सीबीआई प्रमुख को सुप्रीम कोर्ट से झटका

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सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा से 2जी घोटाले की जाँच से हटने के लिए कहा है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के सबसे वरिष्ठ अधिकारी से मामले की जाँच संभालने के लिए कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जानकारी देने वाले व्हिसिल ब्लोअर का नाम सार्वजनिक करने के अपने आदेश को भी वापस ले लिया है.
अदालत के आदेश के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने बताया, "सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक से जाँच से हटने और किसी भी तरह से जाँच में दख़ल न देने के लिए कहा है."
गंभीर आरोप

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एक ग़ुमनाम व्यक्ति ने सामाजिक संगठन सीपीआईएल को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक रंजीत सिन्हा से मिलने वाले आगंतुकों की सूची वाला रजिस्टर दिया था.
एनजीओ ने इस रजिस्टर को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था.
रंजीत सिन्हा पर आरोप है कि वह कथित तौर पर ऐसी कपंनियों से जुड़े व्यक्तियों से मिले हैं जो 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले से संबंधित हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रंजीत सिन्हा से शपथपत्र दाखिल करने को भी कहा था.
इससे पहले सितंबर में इसी मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रंजीत सिन्हा के घर पर रखे आगंतुकों की सूची को लेकर लगे आरोपों को 'गंभीर' बताया था.
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