सूत्र का नाम बताएँ प्रशांत भूषण: सुप्रीम कोर्ट

रंजीत सिन्हा

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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक रंजीत सिन्हा ने कहा है कि उनके घर मिलने आए आगंतुकों की सूची वाले रजिस्टर में नब्बे फ़ीसदी प्रविष्टियां ग़लत हैं.

सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले से जुड़ी सुनवाई में सिन्हा ने डायरी की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाए हैं.

रंजीत सिन्हा पर आरोप है कि वह ऐसी कपंनियों से जुड़े व्यक्तियों से मिले हैं जो 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले से संबंधित हैं.

सिन्हा के ख़िलाफ़ याचिका दायर करने वाले वकील प्रशांत भूषण से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें रंजीत सिन्हा से मिलने गए मेहमानों के नाम जिस सूत्र से पता चले उसका नाम वह कोर्ट के सामने उजागर करें.

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिए कि अपने बचाव में सीबीआई निदेशक ने जो दस्तावेज़ फ़ाइल किए हैं, उन्हें एक सीलबंद लिफ़ाफ़े में बंद करके कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को सौंपा जाए.

न्यायालय ने ये भी कहा कि भूषण का शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है.

इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी.

इससे पहले आठ सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने रंजीत सिन्हा के घर पर रखे आगंतुकों की सूची को लेकर लगे आरोपों को 'गंभीर' बताया था.

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