2जी: राजा, कनिमोड़ी के ख़िलाफ़ आरोप तय

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दिल्ली की विशेष अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले से जुड़े हवाला मामले में पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा समेत 19 के ख़िलाफ़ आरोप तय कर दिए हैं.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ 10 व्यक्तियों और 9 कंपनियों के ख़िलाफ़ आरोप तय किए गए हैं.
प्रवर्तन निदेशालय के 200 करोड़ रुपये के हवाला घोटाले के आरोप पत्र पर अदालत ने इन लोगों के ख़िलाफ़ आरोप तय किए.
तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके के प्रमुख एम करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्मल और बेटी कनिमोड़ी के ख़िलाफ़ भी आरोप तय किए गए हैं.
आपराधिक षडयंत्र का आरोप

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2जी केस से जुड़े हवाला मामले में जिन अन्य लोगों पर आरोप तय किए गए हैं, उनमें स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद बलवा और विनोद गोयनका भी शामिल हैं.
मामले की सुनवाई 11 नवंबर से शुरू होगी.
इन लोगों के ख़िलाफ़ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत आपराधिक षडयंत्र रचने और हवाला क़ानून के तहत आरोप तय किए गए हैं.
दोषी पाए जाने पर इन्हें तीन से लेकर सात साल तक की सज़ा हो सकती है.
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