भूटान ने दी सफ़ाई, चीन ने नहीं बसाया है उसकी ज़मीन पर गांव -प्रेस रिव्यू

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द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, भूटान ने अपनी ज़मीन पर चीन के गांव बसाने से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों को खारिज किया है.
भारतीय मीडिया के एक हिस्से में दावा किया गया था कि चीन ने भूटान की सीमा के दो किलोमीटर भीतर गांव बसाया है.
द हिंदू से बात करते हुए भारत में भूटान के दूत वेतसोप नामग्याल ने इन रिपोर्टों को ख़ारिज किया है.
नाम्गयाल ने कहा, "भूटान के भीतर चीन का कोई गांव नहीं है. सैटेलाइट तस्वीरों में गतिरोध की जगह (डोकलाम) के पास कुछ सेटलमेंट दिख रहा है. ये गांव भूटान की ओर नहीं है."
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ये बसावट 2017 में भारत और चीन के बीच विवाद का केंद्र रहे डोकलाम में है.
भारत-चीन और भूटान की सीमाओं के पास चीन की बसावट दिखने के बाद भारत और चीन के बीच 70 दिनों तक सैन्य गतिरोध चला था. इस दौरान दोनों ही देशों ने भारी सैन्य हथियार सीमा पर भेजे थे और सैनिकों की मौजूदगी बढ़ाई थी.

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बिहार चुनाव से पहले बिके 280 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड
अंग्रेज़ी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्तूबर में बिहार चुनाव से पहले 282 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए थे. ये जानकारी स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने सूचना के अधिकार के तहत दी है.
कमांडर लोकेश के बत्रा की ओर से दायर आवेदन पर बैंक ने ये जवाब दिया है. उन्होंने अक्तूबर 19 से अक्तूबर 28 के बीच किस ब्रांच से कितने इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए इसकी जानकारी मांगी थी.
बिहार में अक्तूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव हुए हैं जिनमें एनडीए ने जीत हासिल की है.
सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई की मुंबई ब्रांच में बिके. यहां 130 करोड़ रुपये के बॉन्ड बेचे गए.

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'लव जेहाद' पर अध्यादेश लाएगी योगी सरकार
उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि प्रांत में अवैध धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए सरकार अध्यादेश लाने जा रही है.
टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सरकार अध्यादेश लाने की प्रक्रिया में है.
वहीं, शुक्रवार को विपक्ष की सरकारों वाले पांच राज्यों ने मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लाए जा रहे क़ानूनों को देश को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश बताया है.
उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने बीते साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस विषय पर रिपोर्ट सौंपी थी.
इसमें शादी के मक़सद से धर्म परिवर्तन को अवैध क़रार देने का प्रस्ताव है.

दिल्ली में सोशल डिस्टेंस के उल्लंघन पर दो हज़ार जुर्माना
मास्क ना पहनने पर दो हज़ार रुपये के जुर्माने के साथ-साथ अब दिल्ली में सोशल डिस्टेंस यानी सामाजिक दूरी का पालन न करने पर भी दो हज़ार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल डिस्टेंस, क्वारंटीन, खुले में थूकने, सार्वजनिक स्थल पर पान, गुटका तंबाकू आदि खाने पर भी दो हज़ार रुपये तक का जुर्माना होगा.
इस बारे में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को नोटीफ़िकेशन जारी किया है.
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