370 की सुनवाई पांच जजों की संवैधानिक पीठ को

Supreme Court Of India, सुप्रीम कोर्ट

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अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने और जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट, टेलीफ़ोन, संचार और अन्य पाबंदियों के ख़िलाफ़ विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कृपया समझने की कोशिश करें, यह एक बड़ी ज़िम्मेदारी है.

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में तीन जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया.

अब अक्तूबर के पहले हफ़्ते में आर्टिकल 370 से संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई पांच जजों की संवैधानिक पीठ करेगी.

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याचिकाकर्ताओं में जामिया के छात्र, सीपीआई नेता सीताराम येचुरी, पत्रकार अनुराधा भसीन शामिल हैं.

सीजेआई ने इस सुनवाई के दौरान कहा कि यदि कोई व्यक्ति देश के किसी हिस्से में जाना चाहता है तो उसे जाने की इजाज़त दी जानी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट से सीपीआई नेता सीताराम येचुरी को कश्मीर जाने की अनुमति मिल गयी है. लेकिन कोर्ट ने उन्हें वहां केवल अपने विधायक से मिलने की अनुमति दी है और कहा कि इस भेंट के अलावा कोई गतिविधि वहां न करें.

कोर्ट ने कहा, "आप एक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और हम आपको वहां जाने की इजाज़त देते हैं. लेकिन आपको वहां किसी और चीज़ के लिए नहीं जाना है."

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कोर्ट ने येचुरी को यह यह साफ़ निर्देश दिया कि वे वहां किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे.

सीताराम येचुरी ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि, "मैं उनसे मिलूंगा, वापस आऊंगा और रिपोर्ट करूंगा, तब मैं और विस्तृत बयान दूंगा."

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उन्होंने कहा कि मैं अपने कॉमरेड से मिलने श्रीनगर जाऊंगा.

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कश्मीर टाइम्स अख़बार की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया. शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को सात दिनों में विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया.

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अनुराधा भसीन ने जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट, लैंडलाइन और दूसरे संचार माध्यमों पर लगी पाबंदी में ढील के लिए याचिका दी है.

चीफ़ जस्टिस ने जामिया के छात्र मोहम्मद अलीम सईद को उनके माता-पिता से मिलने अनंतनाग जाने की अनुमति भी दे दी है.

शीर्ष अदालत ने साथ ही जम्मू-कश्मीर प्रशासन को उन्हें पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने को भी कहा है.

साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अलीम सईद लौटकर एक एफिडेविट फ़ाइल करें.

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