आरुषि हत्याकांड में तलवार दंपति बरी

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरुषि हत्याकांड में तलवार दंपति को बरी कर दिया है.
मामले से जुड़े वकील एके निगम ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तलवार दंपति की अपील मंजूर कर ली है.
अभी तक कोर्ट के फ़ैसले की तफसील से जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उनकी उम्र कैद की सजा रद्द हो गई है.
तलवार दंपति फ़िलहाल ग़ाज़ियाबाद स्थित डासना जेल में बंद हैं.
इलाहाबाद में मौजूद स्थानीय पत्रकार समीरात्मज मिश्र के मुताबिक़ हाई कोर्ट ने कहा कि तलवार दंपति को संदेह का लाभ मिलना चाहिए.
इस मामले में तलवार दंपति को परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर सीबीआई कोर्ट ने दोषी ठहराया था.
इससे पहले 25 नवंबर 2013 को सीबीआई कोर्ट ने तलवार दंपति को उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी उसके बाद दोनों गाज़ियाबाद की डासना जेल में सज़ा काट रहे थे.

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क्या है मामला
डेंटिस्ट राजेश तलवार की 14 साल की बेटी आरुषि तलवार और नौकर हेमराज की हत्या 15-16 मई 2008 की दरमियानी रात नोएडा स्थित उनके घर पर हुई थी.
आरुषि अपने कमरे में मृत पाई गई जबकि एक दिन बाद नौकर हेमराज का शव तलवार के पड़ोसी की छत से बरामद हुआ था.
इस मामले में कई मोड़ आए, सीबीआई जांच हुई जिसमें 30 महीने बाद क्लोज़र रिपोर्ट पेश की गई.
मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इसके आदेश पर फिर से मामला शुरू हुआ और सीबीआई अदालत ने तलवार दंपत्ति को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई.
इस फैसले के ख़िलाफ़ ही उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी.
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