18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध रेप

सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने पर अहम फ़ैसला दिया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, कोर्ट ने कहा है कि 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना अपराध है और इसे रेप माना जा सकता है.

कोर्ट के अनुसार, नाबालिग पत्नी एक साल के अंदर शिकायत दर्ज करा सकती है.

हालांकि रेप के मामलों से संबंधित आईपीसी की धारा 375 में एक अपवाद भी है जिसके मुताबिक, मैरिटल रेप अपराध नहीं माना गया है. यानी अगर पति अपनी पत्नी की मर्ज़ी के बिना उससे शारीरिक संबंध बनाता है तो ये अपराध नहीं है.

कुछ दिन पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 'वैवाहिक बलात्कार' के एक अन्य मामले में कहा था कि इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए.

दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि इसके 'अपराध मानने से विवाह संस्था अस्थिर' हो जाएगी और 'पतियों को परेशान करने का ये एक नया हथियार' बन जाएगा.

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