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आमिर की 'गजनी' मुश्किल में फंसी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आमिर ख़ान की बहुचर्चित फिल्म ‘गजनी’ मुश्किल में फंस गई है. मद्रास हाईकोर्ट ने कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में फ़िल्म की रिलीज़ पर अंतरिम रोक लगा दी है. ये याचिका तमिल में मूल फ़िल्म के निर्माता ए चंद्रशेखर ने दायर की थी. ग़ौरतलब है कि गजनी तमिल में इसी नाम से बनी फ़िल्म का रीमेक है. याचिकाकर्ता की दलील थी कि उन्होंने किसी को भी अपनी फ़िल्म का रीमेक बनाने के लिए अधिकृत नहीं किया है. उन्होंने आरोप लगाया था कि गजनी के निर्माता निर्देशक ने कॉपीराइट क़ानून का उल्लंघन किया है. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार मुंबई में भी केबीसी पिक्चर्स नाम की एक कंपनी ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर करके दावा किया है कि उसके पास 'गजनी' की कहानी और स्क्रीनप्ले का कापीराइट है. याचिका में अनुरोध किया है कि हिंदी में बनी आमिर ख़ान की फ़िल्म 'गजनी' की रिलीज़ पर रोक लगाई जाए. इस मामले में सुनवाई बुधवार को होने की उम्मीद है. ये फ़िल्म 25 दिसंबर को रिलीज़ होनी है, लेकिन अदालत के इस फ़ैसले से आमिर ख़ान और इसके निर्माता और निर्देशक मुरुगादोस को झटका लगा है. मुरुगादोस ने मूल तमिल फ़िल्म 'गजनी' का भी निर्देशन किया था जिसमें अभिनेता सूर्या ने अभिनेत्री आसिन के साथ मुख्य भूमिका की थी. आसिन हिंदी फिल्म में भी आमिर के साथ हैं. |
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