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शुक्रवार, 06 जनवरी, 2006 को 09:36 GMT तक के समाचार
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'सिगार' मामले पर अमिताभ को नोटिस

अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन
अमिताभ बच्चन हाल ही में अस्पताल से छूटे थे
भारत के एक पश्चिमी राज्य गोवा में एक ग़ैरसरकारी संगठन ने फ़िल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन को एक विज्ञापन में सिगार पीते हुए नज़र आने के लिए क़ानूनी नोटिस दिया है.

नेशनल ओर्गेनाइज़ेशन फ़ॉर टोबेको इरैडिकेशन यानी राष्ट्रीय तंबाकू उन्मूलन संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर अमिताभ बच्चन इस नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो उनके ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई भी की जा सकती है.

संगठन ने कहा है कि सिगार पीते हुए नज़र आने से तंबाकू का सेवन निषिद्ध करने वाले क़ानून का उल्लंघन होता है.

अमिताभ बच्चन को इस नोटिस का जवाब देने के लिए आठ दिन का समय दिया गया है.

अमिताभ बच्चन हाल ही में बीमारी के बाद अस्पताल से बाहर आए थे और अब घर पर आराम कर रहे हैं.

संगठन के सचिव शेखर सलकर ने बीबीसी को बताया कि अगर अमिताभ बच्चन आठ दिन के अंदर इस नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो उनके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में कार्रवाई की जाएगी.

शेखर सलकर ने कहा कि उनका संगठन वह किसी फ़िल्म में धूम्रपान के दृश्य के विरोध में ऐसा नहीं कर रहे हैं बल्कि अमिताभ बच्चन की आने वाली फ़िल्म 'फ़ैमिली' के विज्ञापन के विरोध में ऐसा किया जा रहा है.

संगठन के अनुसार इस विज्ञापन में अमिताभ बच्चन को सिगार पीते हुए दिखाया गया था.

उल्लंघन या प्रचार!

शेखर सलकर के अनुसार इस विज्ञापन को गोवा की राजधानी पणजी में 25 दिसंबर को लगाया गया था और एक सप्ताह बाद हटा दिया गया था.

प्रचार के आरोप...
 अगर अमिताभ बच्चन नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो हम अदालत तक जाएंगे. अदालत को फ़ैसला करने दीजिए कि क्या यह सिर्फ़ प्रचार पाने का एक तरीका है.
शेखर सलकर

अमिताभ बच्चान ने इस क़ानूनी नोटिस पर अभी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है.

जब शेखर सलकर से यह पूछा गया कि नोटिस सिर्फ़ अमिताभ बच्चन को ही क्यों दिया गया है तो उन्होंने कहा कि विज्ञापन में सिर्फ़ अमिताभ बच्चन ही सिगार पीते हुए नज़र आए थे, कोई और लोग नहीं और ऐसा करना तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003 का उल्लंघन है.

इस अधिनियम में धूम्रपान के विज्ञापनों पर रोक लगाई गई है.

कुछ विश्लेषकों ने इस सिर्फ़ प्रचार पाने का एक तरीका मात्र कहा है लेकिन सलकर इन आरोपों का खंडन करते हुए कहते हैं, "अगर अमिताभ बच्चन नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो हम अदालत तक जाएंगे. अदालत को फ़ैसला करने दीजिए कि क्या यह सिर्फ़ प्रचार पाने का एक तरीका है."

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