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दस हज़ार रुपए निकालने पर कर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने बजट में करों की चोरी रोकने पर विशेष ज़ोर दिया है. लोक सभा में चिदंबरम ने कहा कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम में इसका वादा किया था. वित्त मंत्री ने घोषणा की कि किसी एक दिन में 10 हज़ार या उससे अधिक की नकद की राशि निकालने पर 0.1 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा. इस प्रकार अब अगर कोई व्यक्ति 10 हज़ार रुपए नकद निकालता है तो उसे दस रुपए का कर देना होगा. इसके अलावा बैंकों को उन सभी जमा राशियों की रिपोर्ट देनी होगी जो ब्याज पर कर कटौती से मुक्त हों. इस पर संसद सदस्यों ने खासा विरोध किया. लेकिन चिंदबरम ने कहा कि इस प्रयास से करों की चोरी पर अंकुश लगेगा. आयकर वित्तमंत्री ने एक लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त करने की घोषणा की है. उन्होंने चार नई कर श्रेणियों और बचत के संबंध में नए प्रस्तावों की घोषणा की हैं.
उन्होंने अलग-अलग योजनाओं में बचत पर मिलने वाली छूट की जगह अब एक लाख की बचत पर सीधे छूट देने की घोषणा की है. महिलाओं के लिए सवा लाख रुपयों तक की आय कर से मुक्त होगी जबकि बुजुर्गों के लिए यह सीमा डेढ़ लाख रुपए होगी. वित्तमंत्री ने घोषणा की है कि एक से 1.5 लाख रुपए की आय पर 10 प्रतिशत आयकर देना होगा. जबकि 1.5 से 2.5 लाख रुपए तक की आय पर 20 प्रतिशत और 2.5 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत आयकर देना होगा. |
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