वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे रजिस्टर कराएं?

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भारत में रहने वाला 18 साल का कोई भी भारतीय नागरिक एक मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज करा सकता है.
लेकिन वोट डालने के लिए पंजीकृत या रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है. लेकिन आप रजिस्टर्ड हैं कि नहीं ये जानने के लिए आपको https://electoralsearch.in/ पर जाना होगा.
अगर आपका नाम सूची में है तो आप अपना वोट डाल सकते हैं लेकिन अगर नहीं है तो आपको https://www.nvsp.in/ पर पंजीकरण करना होगा.
हर साल जनवरी के पहले सप्ताह में चुनाव आयोग national voters service portal पर वोटर लिस्ट जारी करता है.
इसलिए सबसे पहले अपना नाम इस लिंक पर चेक करें.
अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो...

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अगर आपका नाम नहीं है तो इस साइट पर मौजूद फ़ॉर्म 6 भरकर भेज दें.
वहीं अगर आप पहली बार वोट के लिए रजिस्टर कर रहे हैं तो भी फ़ॉर्म 6 भरकर भेज दीजिए.
फ़ॉर्म के साथ कौन से दस्तावेज़ चाहिए
फ़ॉर्म के साथ आपको सिर्फ़ तीन दस्तावेज़ चाहिए.
- आपकी रंगीन फ़ोटो
- आपकी उम्र का कोई दस्तावेज़ जैसे 10वीं की मार्कशीट
- आपका रेजिडेंस प्रूफ़ जैसे राशन कार्ड, फ़ोन-बिजली का बिल, पासपोर्ट, लाइसेंस या आधार आदि दस्तावेज़ों को देना होगा.

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फ़ॉर्म कैसे जमा किया जा सकता है?
अपना फ़ॉर्म 6 और दस्तावेज़ आपको अपने क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जमा करवाना होगा और आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा.
फ़ॉर्म 6 को आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं. ये करने के लिए आपको ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन पर जाकर क्लिक करना होगा.
यहां जाकर आपको साइन अप करना होगा. इसके बाद अपना यूज़रनेम और पासवर्ड जनरेट करना होगा.
इसके बाद अपना पासपोर्ट साइज़ रंगीन फ़ोटो वहां अपलोड करना होगा और जो दस्तावेज़ मांगे गए हैं वो भी अपलोड करने होंगे.
अगर आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा है और आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो उसके लिए उम्र का सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं होगी.
ऑनलाइन के अलावा क्या विकल्प हैं

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अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर नहीं कराना चाहते है तो आपको फ़ॉर्म डाउनलोड करना होगा और उसे भरकर सभी उपयुक्त दस दस्तावेज़ों के साथ अपने क्षेत्र के वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर या चुनाव रजिस्ट्रार के दफ़्तर में जमा करना होगा.
इसके बाद एक बूथ लेवल अफ़सर आपके घर वेरीफि़केशन के लिए आएगा. अगर आप उस वक्त घर पर मौजूद नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में वो परिवार वालों या पड़ोसी से वेरीफाई कर लेंगे.
कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाने के बाद भी आपको दस्तावेज़ों के लिए चुनाव रजिस्ट्रार के दफ़्तर जाना पड़ता है. इसलिए बेहतर है कि आप खुद जाकर अपना फॉर्म जमा करवा दें.
इसके बाद आपको एप्लीकेशन आईडी मिलेगा जिसके बाद आप ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस भी देख सकते हैं.
आपके पते पर चिट्ठी भेज कर या एसएमएस के ज़रिए आपको बता दिया जाएगा कि आपका नाम रजिस्टर हो गया है.
वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे ज़रूरी बात

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एक मतदाता के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपका भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है.
आपकी उम्र 1 जनवरी 2021 को 18 साल की होनी गई हो तो आप अपना नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर कर सकते हैं.
यहां ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि आप जहां रहते है उसी क्षेत्र के लिए अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाएं.
आप मतदाता के तौर पर एक से ज़्यादा जगह के लिए आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं.
अगर आपके वोटर आईडी में या लिस्ट में कोई ग़लती है तो..

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कई बार ये देखा गया है कि आपका नाम मतदाता सूची से ग़ायब हो गया है या वोटर आईडी में आपका नाम ग़लत लिखा हुआ है.
ये देखकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है.
अगर आपका नाम रजिस्टर्ड है लेकिन किसी नाम या पते को लेकर आप करेक्शन करवाना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 8 भरना होगा.
आप किसी और जगह शिफ्ट हो गए हैं और उस जगह पर अपना वोट ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो फॉर्म 6 भरना पड़ेगा.
आपको ये लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए तो फॉर्म 7 भरना पड़ेगा और किसी आपको कोई मदद की ज़रूरत हो जो 1950 पर कॉल कर सकते हैं.
अगर आपका वोटर आईडी खो गया है तो..
अगर आपका वोटर आईडी खो गया है या चोरी हो गया है तो आपको पुलिस से शिकायत करानी होगी.
इसके बाद आपको डुप्लिकेट वोटर आईडी के लिए आवेदन दे सकते हैं. इसके लिए आपको ECI-EPIC-002 फॉर्म को भरना होगा.
इस फॉर्म के साथ मांगे गए सभी दस्तावेज़ों को देना होगा और आपको एक रिफ़रेंस नंबर दिया जाएगा.
इसके बाद आपके फॉर्म और दस्तावेज़ों की जांच होगी. आप इस रिफ़रेंस नंबर से अपनी अर्ज़ी को ट्रैक कर सकते है.
दस्तावेज़ों की जांच पूरी होने के बाद आपको सूचित किया जाएगा और फिर आप स्थानीय चुनाव अधिकारी से जाकर अपनी डुप्लिकेट वोटर आईडी ले सकते हैं.
आमतौर पर वोटर आईडी आपको एक महीने के अंदर मिल जाती है. इसलिए ये सुझाव है कि आपके क्षेत्र में या देश में जब भी चुनाव होने हों, उससे दो महीने पहले अपने वोटर आईडी की प्रक्रिया शुरू कर दें.
वहीं अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका बूथ कहा है तो ये आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर पता लगा सकते हैं.
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