खाना बर्बाद किया तो लगेगा जुर्माना

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अमरीका के सिएटल शहर के निवासियों को एक सीमा से अधिक बचा-खुचा खाना फेंकने पर जुर्माना चुकाना होगा.
सिएटल सिटी काउंसिल ने खाना बर्बाद करने पर कारोबारियों और निवासियों पर जुर्माना लगाने का फ़ैसला किया है.
नए नियम के मुताबिक, अगर किसी परिवार के कूड़ेदान में 10% से अधिक खाना मिलता है तो उस पर एक डॉलर का जुर्माना लगेगा.
कारोबारी और अपार्टमेंट होने की सूरत में जुर्माने की राशि 50 डॉलर होगी.
सीटल शहर अभी कचरे का 56 प्रतिशत रीसाइकल करता है और 2015 तक इसका रीसाइक्लिंग लक्ष्य 60% तक पहुंचाने का है.
कंपोस्टिंग अनिवार्य
सेन फ्रांसिस्को के बाद सिएटल अमरीका का दूसरा शहर है जहां हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कंपोस्टिंग को अनिवार्य बनाया गया है.

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कंपोस्टिंग वह प्रक्रिया है जिसके तहत बचे हुए खाने और घास-फूस को सड़ाकर वानस्पति खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है.
नैचुरल रिसोर्सेज़ डिफेंस काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका में 40 प्रतिशत से अधिक खाना बर्बाद होता है.
अमरीकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (ईपीए) के अनुसार सिर्फ़ 5 प्रतिशत बचा हुआ खाना ही कंपोस्टिंग की प्रक्रिया से गुजरता है.
सोमवार को सर्वसम्मति से पारित अध्यादेश के मुताबिक सिएटल शहर में 1 जनवरी 2015 से चेतावनी टिकट जारी कर दिए जाएंगे और एक जुलाई से जुर्माना वसूलना शुरू कर दिया जाएगा.
स्थानीय मीडिया के मुताबिक सिएटल में कचरा उठाने वाले जब कूड़ेदान में खाने की अधिक मात्रा देखेंगे तो वे कंप्यूटराइज़्ड सिस्टम में इसे दर्ज कर लेंगे और जुर्माने की राशि उनके बिल में जोड़ दी जाएगी.
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