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संजय दत्त के चुनाव लड़ने पर फ़ैसला | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फ़िल्म अभिनेता संजय दत्त के लखनऊ लोक सभा सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति देने संबंधी याचिका पर फ़ैसला सुना सकता है. संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में एक याचिका दायर की थी. माना जा रहा है कि संजय दत्त की किस्मत का फ़ैसला बहुत कुछ सीबीआई की दलीलों पर निर्भर करेगा. इसके पहले सीबीआई ने संजय दत्त को छह साल की सज़ा सुनाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में उनकी ज़मानत याचिका का विरोध नहीं किया था. उल्लेखनीय है कि वर्ष 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में एक विशेष अदालत ने 'आर्म्स एक्ट' के तहत संजय दत्त को छह साल की सज़ा सुनाई थी. संजय दत्त इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद से जेल से बाहर हैं. जानकारों का कहना है कि संगीन अपराधों में चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिलती है लेकिन संजय दत्त टाडा कोर्ट से बरी हो चुके हैं इसलिए उन्हें लोक सभा चुनाव लड़ने की अनुमति मिल सकती है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्दू को एक मामले के बावजूद लोक सभा चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी थी. |
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