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संजय दत्त ने चुनाव की अनुमति माँगी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
फ़िल्म अभिनेता संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट से लखनऊ लोक सभा सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी है. इसके लिए उन्होंने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है. जनवरी में समाजवादी पार्टी के महासचिव अमर सिंह ने ये घोषणा कर सभी को चौंका दिया था कि संजय दत्त लखनऊ से उनकी पार्टी की ओर से लोक सभा चुनाव लड़ेंगे. इसके बाद से इस पर तरह-तरह के बयान आते रहे जो राजनीतिक दलों से भी थे और संजय दत्त की सांसद बहन प्रिया दत्त की ओर से भी. हालांकि संजय दत्त की चुनाव लड़ने की राह एकदम साफ़ नहीं है. मुंबई धमाकों के मामले में उनको हुई सज़ा का मामला अभी अटका हुआ है. वर्ष 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में एक विशेष अदालत ने 'आर्म्स एक्ट' के तहत संजय दत्त को छह साल की सज़ा सुनाई थी. संजय दत्त इस समय सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद से जेल से बाहर हैं. जानकारों का कहना है कि संगीन अपराधों में चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिलती है लेकिन संजय दत्त टाडा कोर्ट से बरी हो चुके हैं इसलिए उन्हें लोक सभा चुनाव लड़ने की अनुमति मिल सकती है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्दू को एक मामले के बावजूद लोक सभा चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी थी. |
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