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वसुंधरा राजे के ख़िलाफ़ मामला दर्ज | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अदालत के निर्देश पर जयपुर पुलिस ने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पाँच अन्य के ख़िलाफ़ धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया है. जयपुर के पुलिस अधीक्षक मोहन सिंह ने बीबीसी को बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित पाँच अन्य नेताओं के विरुद्ध अदालत के निर्देश पर मामला दर्ज किया गया है. इस मामले की जाँच का काम पुलिस की अपराध शाखा को सौंपा गया है. ये मामला तब सामने आया जब दीनदयाल ट्रस्ट को जयपुर विकास प्राधिकरण ने जयपुर के सिविल लाइंस इलाक़े में सात हज़ार वर्ग मीटर से ज्यादा ज़मीन आवंटित कर दी. इस पर एक वकील श्रीकृष्ण कुक्कड़ ने अदालत में अभियोग दाखिल किया और गड़बड़ी का आरोप लगाया. अदालत ने वर्ष 2006 में पुलिस को मामला दर्ज करने का आदेश दिया, लेकिन पुलिस ने मामले से पल्ला झाड़ लिया. अदालत का निर्देश कुक्कड़ ने दोबारा अदालत से गुहार की और उसके बाद अदालत के निर्देश पर मामला दर्ज किया गया. साथ ही अदालत ने निर्देश दिया कि तत्कालीन थाना अधिकारी जहाँगीर ख़ान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए. परिवादी श्रीकृष्ण कुक्कड़ का आरोप है कि जिस समय जमीन आवंटित हुई, उस समय वसुंधरा राजे ट्रस्ट की अध्यक्ष भी थीं और मुख्यमंत्री भी थीं. दूसरी ओर वसुंधरा राजे ने इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कार्रवाई करने की चुनौती दी है. उनका कहना है कि पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है. इस मामले में एक पक्षकार अशोक परनामी भी हैं जो जयपुर से भाजपा के विधायक हैं. उनका कहना है कि ये आरोप बेबुनियाद हैं और उन्होंने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है. |
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