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मुशर्रफ़ को राहत, विरोध-याचिकाएँ ख़ारिज | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पाकिस्तान के नवगठित सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ के दोबारा चुनाव को चुनौती देने वाली छह याचिकाओं में से पाँच रद्द कर दी हैं. अंतिम याचिका की सुनवाई इस सप्ताह आगे चल कर होगी. जनरल मुशर्रफ़ ने वायदा किया था कि यदि नई अदालत उनके राष्ट्रपति पद की वैधता बरक़रार रखती है तो वह सेनाध्यक्ष के पद से इस्तीफ़ा दे देंगे. संवाददाताओं का कहना है कि इमरजेंसी शासन के तहत सुप्रीम कोर्ट को बर्ख़ास्त करने और नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद यही माना जा रहा है कि वे इस मामले में विजयी रहेंगे. यह फ़ैसला वरिष्ठ अमरीकी दूत जॉन नेग्रोपॉन्टे की इस मांग के एक दिन बाद आया है कि जनरल मुशर्रफ़ इमरजेंसी हटाएँ और जनवरी में होने वाले चुनाव से पूर्व अपने विरोधियों को रिहा करें. जनरल मुशर्रफ़ इस बात पर ज़ोर देते आ रहे हैं कि इमरजेंसी तभी हटेगी जब सुरक्षा की स्थिति बेहतर हो जाती है. अटॉर्नी जनरल मलिक क़य्यूम ने बताया कि जनरल मुशर्रफ़ के दोबारा चुनाव के ख़िलाफ़ दायर की पाँच याचिकाओं को निरस्त कर दिया गया है और जो एक बची है उसकी बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी. इस चुनाव को चुनौती देने वालों में से एक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मख़्दूम अमीन फ़हीम ने इससे पहले कहा था कि वह अपनी याचिका वापस ले रहे हैं. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि जो पाँच याचिकाएँ रद्द हुई हैं उनमें फ़हीम की याचिका शामिल थी या नहीं. | इससे जुड़ी ख़बरें इमरजेंसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई15 नवंबर, 2007 | भारत और पड़ोस 'मुशर्रफ़ एक दिसंबर तक वर्दी छोड़ेंगे'15 नवंबर, 2007 | भारत और पड़ोस परमाणु हथियार सेना के पास ही सुरक्षित17 नवंबर, 2007 | भारत और पड़ोस इमरान ख़ान 'आतंकवादी'14 नवंबर, 2007 | भारत और पड़ोस इमरजेंसी हटाएँ, क़ैदियों को रिहा करें18 नवंबर, 2007 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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