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शनिवार, 03 नवंबर, 2007 को 20:28 GMT तक के समाचार
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'इमरजेंसी लागू करना असंवैधानिक'
पाकिस्तीन सुप्रीम कोर्ट
पाकिस्तीन सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी को अवैध क़रार दिया है
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने देश में इमरजेंसी लगाए जाने की राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ की घोषणा को अवैध क़रार दिया है.

मुख्य न्यायाधीश इफ़्तख़ार चौधरी की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की खंडपीठ ने राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ और प्रधानमंत्री शौकत अज़ीज़ को ऐसा कोई भी कदम उठाने से रोक दिया जो आम लोगों की आज़ादी के ख़िलाफ़ हो.

इससे पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ ने संविधान को निलंबित करते हुए देश में इमरजेंसी लगाने का आदेश जारी किया था.

ये ऐसे समय हुआ जब परवेज़ मुशर्रफ़ के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आना था. इस मामले पर अभी सुनवाई चल रही है.

बीबीसी संवाददाता बारबारा प्लेट का इस्लामाबाद से कहना है कि इसकी संभावना जताई जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मुशर्रफ़ के ख़िलाफ़ जा सकता है.

परवेज़ मुशर्रफ़ ने देश में इमरजेंसी लगाने के लिए अंतरिम संवैधानिक आदेश जारी किया था.

पीटीवी के मुताबिक़ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इफ़्तिख़ार मोहम्मद चौधरी को बर्ख़ास्त कर दिया गया है और जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर को नए मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिला दी गई है.

इफ़्तिख़ार मोहम्मद चौधरी ने इमरजेंसी लगाए जाने को असंवैधानिक कहा है.

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सरकारी टेलीविज़न और रेडियो स्टेशन के बाहर अर्ध सैनिक बल तैनात कर दिए हैं.

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