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अब जेल में ही दीवाली मनाएँगे संजू | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में अवैध हथियार रखने के दोषी ठहराए गए फ़िल्म अभिनेता संजय दत्त अब जेल में ही दीवाली मनाएँगे. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ज़मानत याचिका पर सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तारीख़ तय की है. मुंबई की विशेष टाडा अदालत ने संजय दत्त को आर्म्स एक्ट के तहत छह साल की सज़ा सुनाई है. संजय दत्त इस समय पुणे की यरवदा जेल में बंद है. सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की अगुआई वाली खंडपीठ ने कहा कि दीवावी की छुट्टियों के बाद ही इस पर सुनवाई होगी. संजय दत्त की ज़मानत याचिका दायर करने वाले वरिष्ठ वकील वीआर मनोहर ने कहा कि संजय दत्त को सिर्फ़ आर्म्स एक्ट के तहत ही दोषी ठहराया गया है. उन्होंने बताया कि 14 साल चले मुक़दमे के दौरान संजय दत्त अपनी सज़ा का एक चौथाई हिस्सा जेल में काट चुके हैं. मुक़दमे के दौरान संजय दत्त 18 महीने जेल में रहे थे. अपनी ज़मानत याचिका में संजय दत्त ने कहा है कि वे ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट की किसी भी शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हैं. इस बीच अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रह्मण्यम ने खंडपीठ को बताया कि सीबीआई ने टाडा अदालत के फ़ैसले की तीन सीडी और एक कॉपी तैयार की है. पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा था कि क्या फ़ैसले की लंबी कॉपी को कुछ संक्षिप्त किया जा सकता है. सज़ा अवैध हथियार रखने के जुर्म में टाडा अदालत ने 31 जुलाई को संजय दत्त को छह वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई थी. यह फ़ैसला आने के बाद संजय दत्त को कुछ समय यरवदा जेल में बिताना पड़ा था. लेकिन संजय दत्त ने इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील की. सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को अंतरिम ज़मानत दे दी थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जिस दिन भी संजय दत्त को फ़ैसले की कॉपी मिले, वो अदालत में समर्पण कर दें. 22 अक्तूबर को उन्हें टाडा कोर्ट की ओर से सज़ा के फ़ैसले की कॉपी मिली थी. जिसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर पुणे की यरवदा जेल भेज दिया गया था. जुलाई में विशेष टाडा अदालत ने संजय दत्त को बम धमाकों की साज़िश रचने के इल्ज़ाम से तो बरी कर दिया था लेकिन उन्हें अवैध तरीके से एक एके-56 राइफ़ल और पिस्तौल रखने का दोषी पाया था. मुंबई में वर्ष 1993 में 12 बम धमाके हुए थे, जिनमें 257 लोग मारे गए थे और 700 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए थे. मुंबई धमाकों के संबंध में कुल 100 लोगों को दोषी ठहराया गया है. इनमें से 12 को मौत की और 20 को उम्र क़ैद की सज़ा दी गई है. | इससे जुड़ी ख़बरें संजय दत्त: सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर 07 अगस्त, 2007 | भारत और पड़ोस संजय की याचिका पर सुनवाई टली10 अगस्त, 2007 | भारत और पड़ोस संजय दत्त को रिहाई का इंतज़ार22 अगस्त, 2007 | भारत और पड़ोस लोगों का प्यार नहीं भूलूँगा: संजय दत्त23 अगस्त, 2007 | भारत और पड़ोस संजू के 27 सितंबर तक बाहर रहेंगे27 अगस्त, 2007 | भारत और पड़ोस महँगी पड़ी संजय दत्त की झप्पी27 अगस्त, 2007 | भारत और पड़ोस संजय को एक माह की और राहत27 सितंबर, 2007 | भारत और पड़ोस फिर सलाखों के पीछे संजय दत्त22 अक्तूबर, 2007 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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