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गुरुवार, 06 सितंबर, 2007 को 08:17 GMT तक के समाचार
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कार चढ़ा देने के मामले में परेरा को सज़ा
परेरा की क्षतिग्रस्त कार
अदालत ने परेरा की सज़ा को छह महीने से बढ़ाकर तीन साल कर दिया
मुंबई हाईकोर्ट ने सड़क किनारे सो रहे मजदूरों पर कार चढ़ा देने के मामले में अलेस्टर परेरा को तीन साल सख्त़ क़ैद की सज़ा सुनाई है.

इसमें सात लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे.

न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार और रंजना देसाई की खंडपीठ ने परेरा की सज़ा को छह महीने से बढ़ाकर तीन साल कर देने का फ़ैसला सुनाया.

अदालत ने परेरा को पाँच लाख रुपये बतौर मुआवज़ा भी अदा करने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि परेरा किसी दया के हकदार नहीं है.

घटनाक्रम

युवा कारोबारी अलेस्टर परेरा ने पिछले साल 12 नवंबर को मुंबई के बांद्रा इलाक़े में फ़ुटपाथ पर सो रहे लोगों पर अपनी कार चढ़ा दी थी जिससे सात लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य लोग घायल हो गए थे.

इससे पहले इसी मामले में परेरा को निचली अदालत ने छह महीने की क़ैद और पीड़ितों को पाँच लाख रुपए का मुआवज़ा देने के निर्देश दिए थे.

अदालत के इस फ़ैसले को लेकर मीडिया और आम लोगों में काफी नाराज़गी थी.

लोगों का कहना था कि परेरा को काफ़ी कम सज़ा मिली.

इसके बाद राज्य सरकार ने निचली अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ मुंबई हाईकोर्ट में अपील कर सज़ा बढ़ाने की मांग की थी.

इस पर हाईकोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाया और परेरा की सज़ा बढ़ा दी है.

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