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कार चढ़ा देने के मामले में परेरा को सज़ा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मुंबई हाईकोर्ट ने सड़क किनारे सो रहे मजदूरों पर कार चढ़ा देने के मामले में अलेस्टर परेरा को तीन साल सख्त़ क़ैद की सज़ा सुनाई है. इसमें सात लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे. न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार और रंजना देसाई की खंडपीठ ने परेरा की सज़ा को छह महीने से बढ़ाकर तीन साल कर देने का फ़ैसला सुनाया. अदालत ने परेरा को पाँच लाख रुपये बतौर मुआवज़ा भी अदा करने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि परेरा किसी दया के हकदार नहीं है. घटनाक्रम युवा कारोबारी अलेस्टर परेरा ने पिछले साल 12 नवंबर को मुंबई के बांद्रा इलाक़े में फ़ुटपाथ पर सो रहे लोगों पर अपनी कार चढ़ा दी थी जिससे सात लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य लोग घायल हो गए थे. इससे पहले इसी मामले में परेरा को निचली अदालत ने छह महीने की क़ैद और पीड़ितों को पाँच लाख रुपए का मुआवज़ा देने के निर्देश दिए थे. अदालत के इस फ़ैसले को लेकर मीडिया और आम लोगों में काफी नाराज़गी थी. लोगों का कहना था कि परेरा को काफ़ी कम सज़ा मिली. इसके बाद राज्य सरकार ने निचली अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ मुंबई हाईकोर्ट में अपील कर सज़ा बढ़ाने की मांग की थी. इस पर हाईकोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाया और परेरा की सज़ा बढ़ा दी है. | इससे जुड़ी ख़बरें परेरा मामले में कई जाँच के आदेश 03 मई, 2007 | भारत और पड़ोस जेसिका लाल हत्याकांड के अभियुक्त बरी21 फ़रवरी, 2006 | भारत और पड़ोस जेसिका हत्याकांड की नए सिरे से जाँच06 मार्च, 2006 | भारत और पड़ोस जागरुक हो रहा है मध्य वर्ग?16 अप्रैल, 2006 | भारत और पड़ोस मट्टू मामले में नए सिरे से जाँच की माँग23 जुलाई, 2006 | भारत और पड़ोस 'फ़ैसला आने में कोई ख़ास देरी नहीं हुई है'12 सितंबर, 2006 | भारत और पड़ोस जेसिका मामले में मनु शर्मा को उम्र क़ैद20 दिसंबर, 2006 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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