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गुरुवार, 03 मई, 2007 को 08:26 GMT तक के समाचार
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परेरा मामले में कई जाँच के आदेश
मुंबई
बॉम्बे हाईकोर्ट ने जाँच में खामियों का मामला ख़ुद दर्ज किया है
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सड़क के किनारे लोगों को कुचलकर भाग जाने के मामले में सुनवाई छह जून तक स्थगित कर दी है और जाँच अधिकारियों को कई जाँच करने के आदेश दिए हैं.

सुनवाई इसलिए स्थगित की गई है क्योंकि मुख्य अभियुक्त अलेस्टर परेरा अपने लिए वकील का इंतज़ाम नहीं कर पाए थे.

उल्लेखनीय है कि युवा व्यावसायी अलेस्टर परेरा ने पिछले साल नवंबर में मुंबई के बांद्रा इलाक़े में फ़ुटपाथ पर सात लोगों को अपनी गाड़ी से रौंद दिया था और कई लोगों को घायल कर दिया था.

निचली अदालत ने उन्हें छह महीने की क़ैद और पीड़ितों को पाँच लाख रुपए का मुआवज़ा देने के निर्देश दिए थे.

इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी और सज़ा बढ़ाने की अपील की है और दूसरी ओर हाईकोर्ट ने ख़ुद जाँच में ढिलाई बरतने का मामला शुरु किया है.

जाँच के आदेश

गुरुवार को अदालत ने जाँच अधिकारी से कहा है कि वे यह पता लगाएँ कि अलेस्टर परेरा ने पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिए पाँच लाख रुपयों का इंतज़ाम आधे घंटे के भीतर कैसे किया.

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार और न्यायाधीश एसडी धर्माधिकारी के एक पीठ ने इस मामले की सुनावाई करते हुए पुलिस कमीश्नर से कहा है कि वे जाँच में खामियों का पता लगाएँ.

पीठ ने पूछा है कि वह व्यक्ति जो परेरा के साथ कार में सवार था, उससे निचली अदालत में ज़िरह क्यों नहीं की गई.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार न्यायाधीशों ने यह भी पता लगाने के लिए कहा है कि क्या पीड़ितों को मुआवज़े की राशि मिल गई है? और यदि मिल गई है तो उन्होंने इसे किस तरह से खर्च किया है.

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