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मनु शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जेसिका लाल हत्याकांड मामले के प्रमुख अभियुक्त मनु शर्मा ने अपनी सज़ा के ख़िलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है. पिछले दिसंबर महीने में दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनु शर्मा को जेसिका लाल की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी. जेसिका लाल को 1999 में एक रेस्तरां में गोली मार दी गई थी. अभियोजन पक्ष के अनुसार मनु शर्मा ने जेसिका को उस समय गोली मारी जब उन्होंने शराब देने से मना कर दिया था. इससे पहले गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेसिका लाल हत्याकांड मामले में बयान से पलटे तीन गवाहों के ख़िलाफ़ ग़ैर ज़मानती वारंट जारी किया है. इनके अलावा अदालत में हाजिर हुए उन 26 गवाहों से भी जवाब तलब किया गया है जो अपने बयान से मुकर गए थे. न्यायाधीश आरएस सोढी और न्यायमूर्ति पीके भसीन की खंडपीठ ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए वरुण शाह, मुकेश सैनी और नारायण सिंह के ख़िलाफ़ ग़ैर ज़मानती वारंट जारी किए. ये तीनों अदालत में उपस्थित नहीं हुए. उपस्थित होने वाले 26 गवाहों को नोटिस देते हुए अदालत ने पूछा है कि उनके ख़िलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए. पिछले वर्ष दिसंबर महीने में अदालत ने कई प्रत्यक्षदर्शियों को 'न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने' का दोषी करार दिया था. अदालत ने गुरुवार को इन सभी को नोटिस जारी करते हुए दो हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है और साथ ही पुलिस और अदालत में दिए बयानों की प्रति भी जमा करने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने बयान से मुकरने वाले 32 गवाहों को गुरुवार को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था जिनमें से 26 गवाह अदालत पहुंचे थे. तीन गवाहों की मौत हो चुकी है. मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी तय की गई है. | इससे जुड़ी ख़बरें जेसिका मामले में हाईकोर्ट में अपील 13 मार्च, 2006 | भारत और पड़ोस मनु शर्मा, सात अन्य को ज़मानत मिली18 अप्रैल, 2006 | भारत और पड़ोस जेसिका मामले में समयसीमा तय31 जुलाई, 2006 | भारत और पड़ोस विनोद शर्मा ने इस्तीफ़ा दिया06 अक्तूबर, 2006 | भारत और पड़ोस 'जेसिका मामला दूसरी अदालत में चले'03 नवंबर, 2006 | भारत और पड़ोस जेसिका हत्याकांड में मनु शर्मा दोषी करार18 दिसंबर, 2006 | भारत और पड़ोस जेसिका मामले में मनु शर्मा को उम्र क़ैद20 दिसंबर, 2006 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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