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रविवार, 29 जुलाई, 2007 को 15:18 GMT तक के समाचार
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'ऑस्ट्रेलिया लौटने की उम्मीद कम ही है'

डॉक्टर हनीफ़ की पत्नी फ़िरदौस
डॉक्टर हनीफ़ की पत्नी फ़िरदौस का बहुत बेसर्बी से इंतज़ार कर रही हैं
ऑस्ट्रेलिया से भारत लौट रहे डॉक्टर हनीफ़ की बीवी फ़िरदौस का कहना है कि अब उनके पति शायद ही ऑस्ट्रेलिया लौटें.

बैंकॉक के रास्ते भारत आ रहे हनीफ़ ने हवाई अड्डे से ही अपनी पत्नी से बातचीत की.

फ़िरदौस ने बीबीसी के साथ फ़ोन पर हुई बातचीत में बताया, "हम इस बात को नहीं भूल सकते कि हमारे ऊपर ऑस्ट्रेलिया में कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा था. हमारे लिए अब ऑस्ट्रेलिया में परिस्थितियाँ ऐसी नहीं रह गईं हैं कि हम वहाँ जाकर रह सकें."

फ़िरदौस ने कहा, "उनके वापस लौटने पर पूरे परिवार में ख़ुशी का माहौल है. हमने शाम को एक पार्टी रखी है जिसमें हमारे दोस्त और क़रीबी रिश्ते शामिल होंगे. घर में बिरयानी और दूसरे पकवान बन रहे हैं."

मामला

 हम इस बात को नहीं भूल सकते कि हमारे ऊपर ऑस्ट्रेलिया में कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा था. हमारे लिए अब ऑस्ट्रेलिया में परिस्थितियाँ ऐसी नहीं रह गईं हैं कि हम वहाँ जाकर रह सकें
डॉक्टर हनीफ़ की पत्नी

फ़िरदौस ने उम्मीद जताई कि उनके पति डॉक्टर हनीफ़ का जो मामला कोर्ट में चल रहा है उसमें भी उन्हें जीत मिलेगी.

डॉक्टर हनीफ़ के मामले से बरी होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया सरकार ने उनका काम करने का वीज़ा रद्द कर दिया.

ऑस्ट्रेलिया सरकार के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ हनीफ़ के वकीलों ने अपील की है जिस पर आठ अगस्त को संघीय अदालत में सुनवाई होनी है.

डॉक्टर हनीफ़ का वीज़ा रद्द किए जाने के अपने फ़ैसले को सही ठहराते हुए ऑस्ट्रेलिया के आव्रजन मंत्री केविन एंड्रूज़ ने कहा था कि हनीफ़ अब भी शक के दायरे में हैं.

पिछले महीने ब्रिटेन में हुए नाकाम कार बम धमाकों के सिलसिले में डॉक्टर हनीफ़ को दो जुलाई को ऑस्ट्रेलिया में उस समय गिरफ़्तार किया गया था जब वे भारत जाने की तैयारी कर रहे थे.

ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने आरोप पत्र में कहा था कि डॉक्टर हनीफ़ ने एक ‘आतंकवादी संगठन’ का सहयोग किया.

डॉक्टर हनीफ़ पर आरोप लगा कि उन्होंने अपना सिम कार्ड अपने एक रिश्तेदार को दिया था, जो कार बम धमाके के सिलसिले में एक अभियुक्त है.

वहाँ की एक अदालत ने बाद में उन्हें ज़मानत दे दी थी.

लेकिन ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ज़मानत मिलने के कुछ ही घंटों बाद उनका वीज़ा रद्द कर उन्हें हिरासत में रखने का फ़ैसला किया था. लेकिन बाद में सरकार ने उनके ख़िलाफ़ मामला वापस लेने का निर्णय किया.

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