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ज़मीन के लिए हाईकोर्ट पहुँचे अमिताभ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बाराबंकी की विवादित ज़मीन पर अपनी दावेदारी बचाने के लिए मंगलवार को अमिताभ बच्चन ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर पिछला फैसला निरस्त करने की माँग की है. अमिताभ बच्चन के वकील गौरव भाटिया ने बीबीसी को बताया कि इस बाबत लखनऊ हाईकोर्ट में एक अपील दायर करके फ़ैज़ाबाद कमिश्नर की ओर से पिछले दिनों दिए गए फैसले को निरस्त करने की माँग की गई है. दरअसल, बाराबंकी में ग्रामसभा की एक ज़मीन का टुकड़ा अमिताभ बच्चन के नाम पर दर्ज थी जिसके आधार पर उन्होंने ख़ुद को किसान साबित करते हुए पुणे के पास फ़ार्म हाउस बनाने के लिए आठ हेक्टेअर ज़मीन ख़रीदी थी. हालांकि बाराबंकी प्रशासन और अब अदालत की ओर से इस ज़मीन का पट्टा रद्द कर दिया गया है और कहा गया है कि सरकारी दस्तावेज़ों में धोखे से यह ज़मीन अमिताभ के नाम दर्ज की गई थी. फैसले इसी महीने एक जून को फ़ैज़ाबाद की एक अदालत ने फ़ैसला सुनाते हुए बाराबंकी में ग्रामसभा की ज़मीन बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन के नाम पर दर्ज करने को फ़र्ज़ी करार दिया था. इसके बाद सोमवार को फ़ैज़ाबाद प्रशासन ने अपनी प्रशासनिक जाँच के बाद अमिताभ बच्चन को किसान बनाने के लिए की गई धोखाधड़ी और फर्ज़ी दस्तावेज तैयार करने के मामले में आपराधिक मुक़दमा दर्ज करवाने की सिफ़ारिश कर दी थी. इस सिफारिश के बाद ज़मीन पर अपने मालिकाना हक़ को फ़र्ज़ी करार दिए जाने के ख़िलाफ़ अमिताभ बच्चन की ओर से धारा 226, 227 के अंतर्गत हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी गई है. अपील में कहा गया है कि फ़ैज़ाबाद की अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फ़ैसला सुनाया है. अमिताभ बच्चन की ओर से यह भी कहा गया है कि इस मामले में सुनवाई के दौरान उनको अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया. |
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