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नंदीग्राम मामले पर सरकार को हिदायत | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को तनावग्रस्त नंदीग्राम में सामान्य जनजीवन बहाल करने के लिए क़दम उठाने के निर्देश दिए हैं. इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश एसएस निज्जर और न्यायमूर्ति पीसी घोष की खंडपीठ के सामने नंदीग्राम की स्थिति पर रिपोर्ट पेश की. इसमें कहा गया है पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम गाँव में स्थिति काफ़ी गंभीर थी और दो गुट लगातार संघर्ष कर रहे थे. ग़ौरतलब है कि नंदीग्राम में पुलिस फ़ायरिंग की घटना की सीबीआई रिपोर्ट देखने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बुधवार को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था. खंडपीठ ने रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य सरकार को आदेश दिया कि नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना के बाद हुए संघर्षों में बेघर हुए लोगों केरोसिन और जीवन यापन के दूसरे जरूरी सामान उपलब्ध कराए जाएं. हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि पहली नज़र में ऐसा लग रहा है कि नंदीग्राम के लोग मौलिक अधिकार से भी वंचित हो गए हैं इसलिए सरकार यह सुनिश्चत करे कि लोगों को बाज़ार और स्कूल-कॉलेज में जाने में किसी तरह की असुविधा न हो. राज्य सरकार को हिंसा से प्रभावित क्षेत्र के लोगों को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. गौरतलब है 14 मार्च को नंदीग्राम में इंडोनेशिया की एक कंपनी के प्रस्तावित कारखाने के लिए ज़मीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस फ़ायरिंग हुई थी. उस घटना में 14 लोग मारे गए थे. उसके बाद 29 अप्रैल को हुई हिंसा में भी दो लोग मारे गए थे. |
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