|
संजय दत्त की ज़मानत 6 फ़रवरी तक बढ़ी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विशेष अदालत ने मुंबई धमाकों के सिलसिले में अवैध हथियार रखने के आरोप में दोषी पाए गए अभिनेता संजय दत्त की ज़मानत छह फ़रवरी तक बढ़ा दी है. संजय दत्त गुरुवार को अदालत में पेश हुए थे और उन्हें अच्छे आचरण के आधार पर अदालत से राहत माँगी थी. इसके पहले संजय दत्त की ओर से उनके वकील ने सोमवार को अदालत से अनुरोध किया था कि अच्छे आचरण के आधार पर उन्हें जेल न भेजा जाए. संजय दत्त के वकील ने पाँच प्रमुख लोगों की ओर से उनके अच्छे आचरण के बारे में लिखित पत्र पेश किए हैं. इसके पहले अदालत ने 1993 में हुए मुंबई धमाकों के सिलसिले में अवैध हथियार रखने के आरोप में अभिनेता संजय दत्त को दोषी ठहराया था. लेकिन अदालत ने उन्हें 18 जनवरी तक के लिए ज़मानत दे दी थी. मामला पिछले महीने टाडा की विशेष अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा था कि संजय दत्त मुंबई धमाकों की साजिश रचने में शामिल नहीं थे. हालाँकि वे अवैध हथियार रखने के दोषी पाए गए थे. संजय दत्त को 19 दिसंबर को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था. इसके बाद ज़मानत अवधि बढ़ाने की उनकी अर्जी स्वीकार करते हुए अदालत ने उन्हें कुछ दिनों तक की मोहलत दे दी थी. मुंबई धमाकों के सिलसिले में पुलिस ने 1993 में ही संजय दत्त को गिरफ़्तार किया था और 18 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिली थी. ग़ौरतलब है कि 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों में 257 लोग मारे गए थे. | इससे जुड़ी ख़बरें संजय दत्त को 18 जनवरी तक राहत21 दिसंबर, 2006 | भारत और पड़ोस मुंबई धमाके 1993 : सौ लोग दोषी करार04 दिसंबर, 2006 | भारत और पड़ोस संजय दत्त ने माँगी अदालत से मोहलत18 दिसंबर, 2006 | भारत और पड़ोस संजय दत्त आर्म्स एक्ट के तहत दोषी28 नवंबर, 2006 | भारत और पड़ोस मुंबई धमाके:संजय दत्त पर फ़ैसला आज28 नवंबर, 2006 | भारत और पड़ोस संजय दत्त को भी फ़ैसले का इंतज़ार10 अगस्त, 2006 | भारत और पड़ोस 1993 के विस्फोट: फ़ैसला 10 अगस्त को27 जुलाई, 2006 | भारत और पड़ोस टाडा कोर्ट में संजय और सलेम की पेशी09 दिसंबर, 2005 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||