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संजय दत्त ने माँगी अदालत से मोहलत | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 में हुए मुंबई धमाकों के मामले में अवैध हथियार रखने के दोषी पाए गए संजय दत्त ने आत्मसमर्पण के लिए और समय माँगा है. पिछले महीने विशेष अदालत ने संजय दत्त को सिलसिलेवार धमाकों की साजिश रचने के आरोप से बरी कर दिया था लेकिन वे अवैध तरीके से हथियार रखने के दोषी पाए गए. फ़ैसले के दिन अदालत में हाजिर हुए संजय दत्त ने जमानत अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था. इसे स्वीकार करते हुए अदालत ने उन्हें 19 दिसंबर को आत्मसमर्पण करने को कहा था. अपील संजय की वकील फ़रहाना शाह ने बीबीसी को बताया कि उन्होंने जमानत अवधि बढ़ाने के लिए सोमवार को अदालत में अर्जी दी है. अर्जी में कहा गया है कि संजय को फ़िल्म की शूटिंग पूरी करने के लिए और समय चाहिए. उन्होंने कहा, "वो एक अभिनेता हैं और वे बीच में ही अपना काम नहीं छोड़ सकते. इससे फ़िल्म निर्माताओं और निर्देशकों को वित्तीय घाटा होगा. साथ ही उनकी छवि भी ख़राब होगी." फ़रहाना ने कहा कि संजय क्रिसमस की छुट्टी अपनी बेटी त्रिशाला के साथ बिताना चाहते हैं जो अमरीका में पढ़ रही है. संजय की अपील पर मंगलवार को अदालत में सुनवाई होगी. मुंबई धमाकों के सिलसिले में पुलिस ने वर्ष 1993 में ही संजय दत्त को गिरफ़्तार किया था और 18 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिली थी. मुंबई धमाकों में 257 लोग मारे गए थे | इससे जुड़ी ख़बरें मुंबई धमाके 1993 : सौ लोग दोषी करार04 दिसंबर, 2006 | भारत और पड़ोस संजय दत्त आर्म्स एक्ट के तहत दोषी28 नवंबर, 2006 | भारत और पड़ोस मुंबई धमाके:संजय दत्त पर फ़ैसला आज28 नवंबर, 2006 | भारत और पड़ोस संजय दत्त को भी फ़ैसले का इंतज़ार10 अगस्त, 2006 | भारत और पड़ोस 1993 के विस्फोट: फ़ैसला 10 अगस्त को27 जुलाई, 2006 | भारत और पड़ोस टाडा कोर्ट में संजय और सलेम की पेशी09 दिसंबर, 2005 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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