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1993 के विस्फोट: फ़ैसला 10 अगस्त को | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मुंबई में 1993 में हुए विस्फोटों की सुनवाई कर रही विशेष टाडा अदालत ने कहा है कि वह अपना फ़ैसला 10 अगस्त को सुनाएगी. इस मामले में फ़िल्म अभिनेता संजय दत्त, अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम, फ़रार सरगना दाउद इब्राहिम सहित 123 लोगों पर आरोप हैं. 12 मार्च 1993 में हुए एक के बाद एक कई विस्फोटों में ढाई सौ से भी अधिक लोगों की जानें गई थीं और सात सौ से अधिक लोग घायल हुए थे. सरकारी आँकड़ों के अनुसार इन विस्फोटों से 30 करोड़ से अधिक की संपत्ति का नुक़सान हुआ था. सलेम पर 1993 के मुंबई बम धमाकों में शामिल होने का आरोप है वहीं संजय दत्त पर आरोप है कि उन्होंने सलेम से लेकर दो एके-56 राइफ़लें अपने पास रखी थीं. दाउद इब्राहिम पर इन विस्फोटों का षडयंत्र रचने का आरोप है. अबू सलेम इस समय पुलिस हिरासत में हैं. उन्हें और उनकी पत्नी मोनिका बेदी को पुर्तगाल में गिरफ़्तार किया गया था. लंबी सुनवाई तेरह वर्ष चले मुक़दमे के बाद इस मामले का फ़ैसला 27 जुलाई को सुनाया जाना था लेकिन विशेष टाडा अदालत के न्यायाधीश पीडी कोडे ने फ़ैसला 10 अगस्त तक टाल दिया है. सरकारी वकील उज्जवल निकम ने बीबीसी से हुई बातचीत में कहा है कि भले ही देर से फ़ैसला हो रहा है लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अदालत का फ़ैसला ऐसा होगा कि चरमपंथियों के लिए एक सबक होगा. दूसरी ओर बचाव पक्ष के ज़्यादातर मामलों की वकील फ़रहाना शाह का कहना है कि जिन लोगों पर आरोप हैं उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो संभावित सज़ा से ज़्यादा समय पहले ही जेल में बिता चुके हैं, और उन्हें इस फ़ैसले का इंतज़ार है. | इससे जुड़ी ख़बरें अबू सलेम के ख़िलाफ़ आरोप निर्धारित18 मार्च, 2006 | भारत और पड़ोस सालेम ने अपराध क़बूल किया- पुलिस03 जनवरी, 2006 | भारत और पड़ोस संजय दत्त को हथियार दिए थे: अबू सालेम01 मार्च, 2006 | भारत और पड़ोस टाडा कोर्ट में संजय और सलेम की पेशी09 दिसंबर, 2005 | भारत और पड़ोस मुंबई विस्फोट: पाँच पर आरोप तय29 जून, 2004 | भारत और पड़ोस मुंबई विस्फोट में 50 की मौत | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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