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'ग़ैरक़ानूनी धार्मिक अतिक्रमण हटाए जाएँ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सार्वजनिक स्थानों से सभी ग़ैर क़ानूनी धार्मिक अतिक्रमण को हटा दिया जाए. अदालत का कहना है कि यह राज्य के कई हिस्सों में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान का हिस्सा होना चाहिए. हाई कोर्ट ने सोमवार को वडोदरा की एक स्थानीय अदालत पर हुए हमले के बारे में पुलिस से रिपोर्ट मांगी है. अदालत ने राज्य पुलिस को भी यह निर्देश दिया कि वह अतिक्रमण हटाने का काम कर रहे अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराए. कार्रवाई अदालत ने अधिकारियों से यह भी कहा है कि वे इन इलाक़ों में असमाजिक तत्त्वों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें. अदालत ने वडोदरा में हुई हिंसा के बारे में मीडिया रिपोर्टों के आधार पर संज्ञान लेते हुए यह निर्देश जारी किया है. वडोदरा में एक दरगाह को हटाए जाने पर रोक लगाने संबंधित आदेश अदालत से न मिल पाने के कारण ग़ुस्साए लोगों ने अदालत पर हमला कर दिया था. स्थानीय मुसलमानों और पुलिस के बीच सोमवार को यहाँ हिंसक झड़पें हुई थी. मुसलमान इस दरगाह को हटाए जाने का विरोध कर रहे थे. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को गोलियाँ चलानी पड़ी थी, जिसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है. | इससे जुड़ी ख़बरें वडोदरा में पुलिस फायरिंग, दो मरे01 मई, 2006 | भारत और पड़ोस गुजरात के बच्चे अभी भी परेशानी में07 दिसंबर, 2004 | भारत और पड़ोस लालू पर हमले की जाँच के लिए आयोग24 अप्रैल, 2005 | भारत और पड़ोस तीन बरस से न्याय की आस में हैं, पर.....16 अप्रैल, 2005 | भारत और पड़ोस 'सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश लेंगे'13 मार्च, 2006 | भारत और पड़ोस केंद्र सरकार का पत्र सौंपने से इनकार14 अक्तूबर, 2005 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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