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गोस्वामी की ज़मानत सुनवाई टली | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बिहार बाढ़ राहत घोटाले के अभियुक्त और पटना के पूर्व ज़िलाधिकारी गौतम गोस्वामी की अग्रिम ज़मानत की सुनवाई अदालत ने 6 जुलाई तक के लिए टाल दी है. गौतम गोस्वामी की ओर से पटना की एक अदालत में अग्रिम ज़मानत की याचिका दायर की गई थी. गोस्वामी और 20 अन्य लोगों पर बाढ़ राहत की धनराशि में घपला करने का आरोप है. उस दौरान गौतम गोस्वामी पटना के ज़िलाधिकारी थे. बीबीसी संवाददाता मणिकांत ठाकुर के अनुसार भाजपा नेता सुशील मोदी ने इस संबंध में एक पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि इस मामले के तार लालू यादव के परिवार के एक सदस्य से जुड़े हैं. इधर गोस्वामी की तलाश में बिहार का एक पुलिस दल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डेरा डाले हुए है. मंगलवार को उनके ख़िलाफ़ ग़ैर ज़मानती गिरफ़्तारी वारंट जारी कर दिया गया था. गौतम गोस्वामी के वकील तुहिन शंकर की दलील है कि यदि उन्हें अग्रिम ज़मानत मिल गई तो वो बिना डर के अपना पक्ष रख सकेंगे. उनका कहना था कि यदि गौतम गोस्वामी को निचली अदालत से ज़मानत नहीं मिली तो वो हाईकोर्ट में आवेदन करेंगे. आत्मसमर्पण इसके पहले इस मामले के एक और अभियुक्त संतोष झा ने बुधवार को पटना के एक विशेष जज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था. बाद में स्वास्थ्य के आधार पर दाखिल ज़मानत याचिका को रद्द करते हुए उन्हें छह जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. संतोष झा बाबा सत्य साईं इंटरप्राइज़ेस (बीएसएसआई) के संचालक हैं और जिन्हें सरकार की ओर से बाढ़ राहत के 18 करोड़ के चेक दिए गए थे. दरअसल ये चेक बीएसएसआई (बिहार स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़) के नाम से जारी होना था लेकिन सरकारी अफ़सरों की साठगाँठ से यह राशि दूसरे बीएसएसआई को दे दी गई. इस 18 करोड़ रुपए में से 11 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है. |
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