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ज़ाहिरा का आवेदन कोर्ट ने ठुकराया | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सर्वोच्च न्यायालय ने बेस्ट बेकरी मामले की मुख्य गवाह ज़ाहिरा शेख के उस आवेदन को अस्वीकार कर दिया है जिसमें उन्होंने न्यायालय की एक समिति की जाँच प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे. न्यायालय के ही आदेश पर रजिस्ट्रार के नेतृत्व में बनी एक समिति ज़ाहिरा के बार बार बयान बदलने के मामले की जाँच कर रही है. 2002 में गुजरात दंगों के दौरान एक भीड़ ने बड़ौदा की बेस्ट बेकरी को आग लगा दी थी जिसमें 14 लोग ज़िंदा जल गए थे. मृतकों में 12 मुसलमान थे. न्यायालय ने कहा है कि वह इस मामले की सुनवाई नहीं रोक रहा है और इस मामले में कोई भी शिकायत समिति की रिपोर्ट आ जाने के बाद ही सुनी जाएगी. रजिस्ट्रार ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ज़ाहिरा शेख के बार-बार बयान बदलने की जाँच कर रहे हैं. ज़ाहिरा पर आरोप है कि उन्होंने रिश्वत लेकर गुजरात दंगों पर अपना बयान बदला. हालांकि ज़ाहिरा ने इससे पहले आरोप लगाया था कि सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के बैंक खातों की भी जाँच की जानी चाहिए. तीस्ता सीतलवाड़ वही कार्यकर्ता हैं जिनके साथ ज़ाहिरा शेख ने बेस्ट बेकरी मामले में गवाही देना स्वीकार किया था. |
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