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सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई बम धमाकों के मामले में संजय दत्त को अंतरिम ज़मानत दे दी है. यह ज़मानत टाडा अदालत के फ़ैसले की प्रति मिलने तक प्रभावी रहेगी. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मुंबई की विशेष अदालत ने 1993 के मुंबई धमाकों के मामले में संजय दत्त को 'आर्म्स एक्ट' के तहत छह साल की जेल की सज़ा सुनाई है और जुर्माना लगाया है. | राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1993 के मुंबई बम धमाके के मामले में अभिनेता संजय दत्त को आर्म्स एक्ट के तहत छह साल की सज़ा दिए जाने का स्वागत किया है. | संजय दत्त को मिली सज़ा पर अपनी टिप्पणी को लेकर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दासमुंशी को सफ़ाई देनी पड़ी है, उन्होंने कहा कि अदालत पर सवाल नहीं उठाया है. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||