फ्रांस में बुर्कीनी पर लगी रोक ख़ारिज

बुर्कीनी

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फ्रांस की उच्चतम अदालत ने एक तटीय शहर में मुस्लिम महिलाओं के पूरे शरीर ढंकने वाले स्विमसूट यानी बुर्कीनी पहनने पर लगी रोक को ख़ारिज कर दिया है.

अदालत ने वीलनव लूबे शहर में बुर्कीनी पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया है.

अदालत ने कहा, ''विलनव लूबे में बुर्कीनी पर लगी रोक व्यक्तिगत आज़ादी, विचारों की स्वतंत्रता और बेरोक-टोक आने और जाने के अधिकार का गंभीर और साफ़ तौर पर ग़ैरकानूनी उल्लंघन है."

माना जा रहा है कि इसके बाद फ्रांस के क़रीब तीस शहरों में स्थानीय स्तर पर लगाई गई रोक हटाई जाएगी.

लेकिन कॉर्सिका शहर के मेयर ने रोक को जारी रखने की घोषणा की है.

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फ्रांस के कई शहरों में बुर्कीनी पर प्रतिबंध को मानवाधिकार संगठनों ने पसंद के कपड़े पहनने के मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का उल्लंघन बताकर इसके ख़िलाफ़ अपील की थी.

हालांकि बुर्कीनी पर रोक को लेकर बाकी कानूनी पहलुओं पर अदालत अंतिम फ़ैसला बाद में सुनाएगी.

अदालत के बाहर अपील करने वाले संगठनों के एक वकील ने कहा कि जिन मुस्लिम महिलाओं पर बुर्कीनी पहनने के लिए जुर्माना लगाया गया था वो जुर्माने की राशि वापस पाने के लिए दावा कर सकती हैं.

बुर्कीनी को लेकर फ्रांस और अन्य देशों में ज़बरदस्त बहस छिड़ी हुई है. कई ओपिनियन पोल के मुताबिक फ्रांस के ज़्यादातर लोगों ने प्रतिबंध का समर्थन किया.

वहीं मुसलमानों का कहना है कि उन्हें बेवजह निशाना बनाया जा रहा है.

अदालत ने कहा है कि स्थानीय प्रशासन को लोगों की स्वतंत्रता पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है.

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