अफ़ग़ानिस्तान में विवाहेतर संबंध पर लगे कोड़े

अफ़ग़ानिस्तान की एक अदालत ने एक मर्द और औरत को विवाहेतर संबंध क़ायम करने के कारण सौ-सौ कोड़े मारे जाने की सज़ा सुनाई है.
ऐसी सज़ा अफ़ग़ान क़ानून का उल्लंघन है.
विवाह के बिना शारीरिक संबंध बनाने के मामलों में देश की क़ानून व्यवस्था में छह माह की जेल का प्रावधान है.
ग़ोर सूबे के एक अधिकारी ने बताया कि दोनों ने शारीरिक संबंध बनाने की बात मानी थी और उन पर कोड़े बरसाए जा चुके हैं.
कुछ इलाक़ों में, जहां चरमपंथियों का दबदबा हैं, वहाँ इस तरह की सज़ा दी जाती है.
मुल्क में 2001 तक तालिबान की हुकूमत के दौरान शरिया क़ानून का सख़्ती से पालन किया जाता था.
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