फ्रांस: सहमति से सेक्स की क़ानूनी उम्र होगी 15 साल

फ्रांस में लैंगिक बराबरी सुनिश्चित करने वाले विभाग की मंत्री मार्लिन शियपा

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इमेज कैप्शन, फ्रांस में लैंगिक बराबरी सुनिश्चित करने वाले विभाग की मंत्री मार्लिन शियपा ने मीडिया को इस फ़ैसले की जानकारी दी

फ्रांस ने अपने यहां सहमति से सेक्स करने की न्यूनतम उम्र 15 साल करने जा रहा है.

इसका मतलब ये हुआ कि इससे कम उम्र के व्यक्ति के साथ सेक्स करना रेप माना जाएगा.

फ्रांस में लैंगिक बराबरी सुनिश्चित करने वाले विभाग की मंत्री मार्लिन शियपा ने इस फ़ैसले का स्वागत किया.

फ्रांस में मौजूदा क़ानूनों के तहत 15 साल से कम उम्र के व्यक्ति के साथ सेक्स से जुड़े मामलों में पुलिस को रेप का आरोप लगाने के लिए इसे जबरन बनाया गया यौन संबंध साबित करना होता है.

हाल ही में 11 साल की लड़कियों के साथ सेक्स करने के दो मामलों ने तूल पकड़ा था जिसके बाद ये बदलाव किया गया है.

मौजूदा क़ानून ये कहते हैं कि अगर हिंसा या जबर्दस्ती का कोई प्रमाण नहीं मिला तो अपराधी पर केवल नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगेगा न कि रेप का,

इसके लिए पांच साल की सज़ा और 66000 पाउंड जुर्माने का प्रावधान है.

फ्रांस, राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों

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इमेज कैप्शन, राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सेक्स के लिए सहमति देने की उम्र 15 साल तय करने के प्रस्ताव का समर्थन किया है

सेक्स के लिए सहमति

बालिगों और नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न के मामलों में एक जैसी सज़ा का प्रावधान है लेकिन रेप का आरोप साबित होने पर कहीं कड़ी सज़ा हो सकती है.

आने वाले हफ़्तों में यौन हिंसा और उत्पीड़न रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के तहत सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देगी.

इस बात पर भी बहस की गई कि सेक्स के लिए सहमति देने की उम्र 13 साल की जाए या फिर 15 साल.

बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले समूह इसकी मांग कर रहे थे.

मार्लिन शियपा ने समाचार एजेंसी एएफ़पी से कहा, "मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार ने ज़्यादा उम्र के विकल्प को चुना है. राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है."

हेल्थ मिनिस्टर एग्नेस बुज़यान के मुताबिक़ सेक्स के लिए सहमित देने की न्यूनतम उम्र तय करने के फ़ैसले से सामूहिक जागरूकता बढ़ेगी और हर कोई ये समझ सकेगा कि क्या क़ानूनी है और क्या ग़ैरक़ानूनी.

सांकेतिक तस्वीर

फ्रांस के कुछ मुकदमे

पिछले साल नवंबर में 30 साल के एक व्यक्ति को रेप के आरोपों से बरी कर दिया गया था. कोर्ट ने ये कहा कि अभियुक्त ने 11 साल की पीड़िता के साथ जोर-जबर्दस्ती या हिंसा नहीं की थी.

एक दूसरे मामले में कोर्ट ने कहा कि 28 साल के अभियुक्त पर यौन हिंसा का मुकदमा चलेगा न कि रेप का. इस मामले में भी कोर्ट का कहना था कि पीड़िता को सेक्स के लिए जबर्दस्ती नहीं की गई थी.

हालांकि बाद में इसी अदालत ने अपना फैसला पलट दिया और कहा कि अभियुक्तों पर रेप का मुकदमा चलेगा.

भारत में सेक्स के लिए सहमति देने की न्यूनतम उम्र 18 साल है.

यूरोप के अलग-अलग देशों में सेक्स के लिए सहमति देने की न्यूनतम उम्र अलग-अलग है.

14 साल: ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी, इटली और पुर्तगाल

15 साल: ग्रीस, पोलैंड, स्वीडन

16 साल: बेल्जियम, नीदरलैंड्स, स्पेन, रूस

17 साल: साइप्रस

ब्रिटेन में सेक्स के लिए सहमति देने की न्यूनतम उम्र 16 साल है लेकिन ऐसे विशेष प्रावधान है जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि 13 साल से कम उम्र के बच्चे सेक्स के लिए सहमति न दे सकें.

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