स्विट्ज़रलैंड: 'लड़कों के साथ ही तैरें मुसलमान लड़कियाँ'

अदालत ने कहा स्विस अधिकारियों का फ़ैसला 'जायज़'

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स्विट्ज़रलैंड में अपनी बेटियों को स्कूल में लड़कों के साथ स्विमिंग सिखाने पर आपत्ति करने वाले एक मुस्लिम माँ-बाप अदालत में मुक़दमा हार गए हैं.

स्विट्ज़रलैंड के बैज़िल शहर में रहनेवाले तुर्क मूल के माँ-बाप ने स्कूल में बच्चियों को स्विमिंग पूल में बच्चों के साथ तैरने भेजने को धर्म के ख़िलाफ़ बताया था.

ये विवादास्पद मामला यूरोपीय कोर्ट ऑफ़ ह्यूमन राइट्स में गया जिसने उनकी आपत्ति को ख़ारिज करते हुए कहा कि स्विस अधिकारियों का "पाठ्यक्रम को लागू कराने" और बच्चों को समाज में "सफलता से घुलाने-मिलाने" के लिए लिया गया फ़ैसला जायज़ है.

ये विवादास्पद मामला यूरोपीय मानवाधिकार आयोग में गया

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हालाँकि स्ट्रॉसबर्ग स्थित अदालत के न्यायाधीश इस बात पर सहमत थे कि ऐसी कक्षाओं को अनिवार्य बनाना धार्मिक स्वतंत्रता को बाधित करता है.

मगर अदालत ने कहा कि स्कूल सामाजिक सम्मिलन में एक अहम भूमिका निभाते हैं, ख़ासतौर पर उन बच्चों के बारे में जो विदेशी मूल के हों, और ये केवल तैरना सिखाने का मुद्दा नहीं है.

स्वीमिंग पूल

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अदालत ने ये भी कहा कि स्कूल ने इस बारे में थोड़ी नरमी भी दिखाई थी और बच्चियों को स्विमिंग क्लास में बुर्किनी पहनने और कमरे में बिना किसी लड़के की मौजूदगी के कपड़े बदलने की रियायत देने की पेशकश की थी.

स्कूल और स्विस अधिकारियों के साथ मुस्लिम माँ-बाप का ये मामला काफ़ी लंबे समय चला.

2010 में उन्हें अपनी "माँ-बाप की ज़िम्मेदारी का उल्लंघन" करने के लिए 1300 यूरो का जुर्माना देने का आदेश दिया गया था.

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